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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, पत्नी ने की विरोधियों के सामाजिक बहिष्कार की अपील
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
Rampur: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ी फटकार लगाते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उन्हें जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित अदालत में जाने की आजादी दे दी। लेकिन आजम खान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा आप जमानत के लिए 32 याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं? राजनीति को अदालत में मत लाओ।
श्री खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि आजम खान के खिलाफ 87 प्राथमिकी दर्ज की गई थीं और उन्हें 84 मामलों में जमानत मिली थी। सिब्बल ने आजम खान की ओर से जवाब देते हुए कहा "मैं बिना कुछ लिए जेल के अंदर हूँ। मै कहाँ जाऊँ? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं ला रहा हूं।'
विरोधियों का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील
आपको बता दें कि इस बीच समाजवादी पार्टी के सीतापुर जेल में बंद नेता आज़म खान की पत्नी तज़ीन फातिमा ने चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है। कल रामपुर में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आजम खान के विरोधियों का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील करते हुए कहा जितने भी मुखालिफ लोग हैं, जो आज़म खान की जेल को जायज ठहराते हैं और उनका बुरा चाहते हैं, आप ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार कीजिए।
तजीन फातिमा ने फतवा देते हुए सामाजिक बहिष्कार का मतलब भी समझाया और कहा इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों के साथ आप अपना हुक्का पानी बन्द कर दें। कोई शादी-विवाह का ताल्लुक नहीं रखें। उन्होंने कहा जो लोग आज़म खान के विरोधी हैं, वो आपकी खुशियों के भी विरोधी हैं, इसलिए आपकी कोई रिश्तेदारी हो ऐसे लोगों का आप सामाजिक बहिष्कार करें।
सपा नेता की पत्नी ने कहा ऐसे विरोधियों से शादी विवाह करने से बिल्कुल अलग हो जाएं। इसके अलावा उनसे ये भी कह दें कि जब तुम हमारी खुशी में शामिल नहीं हो तो हम तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं हैं। गौरतलब है कि रामपुर में चुनावी फिजां इस समय पूरे परवान पर है।