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साबरमती एक्सप्रेस बम विस्फोट: बाराबंकी कोर्ट ने किया 2 आरोपियों को बरी

Rishi
Published on: 20 May 2017 6:39 PM IST
साबरमती एक्सप्रेस बम विस्फोट: बाराबंकी कोर्ट ने किया 2 आरोपियों को बरी
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बाराबंकी: बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शनिवार को साबरमती एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के मुख्य आरोपी आतंकी गुलजार अहमद बानी और उसके साथी अब्दुल मुबीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अपर जिला जज एमए खान ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया। बता दें कि इस बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 40 लोग घायल हुए थे।

आरोपियों के वकील प्रभात सिंह ने बताया कि इस घटना के समय रोजगांव बाराबंकी में था, लेकिन इस समय ये फैज़ाबाद जिले में है। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन बम विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 40 घायल हुए थे। इसमें गुलजार अहमद बानी, मो. मुबीन, मो. मारूफ और मो. अकील आरोपी थे। इन सभी को सिमी का सदस्य माना गया था। आरोपियों में मो. अकील की मौत हो चुकी है और मारूफ पहले ही सबूतों के अभाव में रिहा हो चुका है। बाकी दो 2008 से कोर्ट के निर्देश पर जमानत पर रिहा चल रहे थे।

गुलजार अहमद वानी पर आतंकवाद के 11 मामले थे जिनमें से वह 10 मामलों में बरी हो चुका था, लेकिन बाराबंकी विस्फोट का मामला लंबित था। वानी को 30 जुलाई 2001 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। वह उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में अरबी में पीएचडी कर रहा था। वानी मूलरूप से जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले का रहने वाला है।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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