TRENDING TAGS :
Jhansi: प्रेमी के साथ भागी पत्नी, तो क्षुब्ध पति ने उठा लिया ऐसा खौफनाक कदम
Jhansi News: एक युवती अपने प्रेमी के साथ भाग गई। जिससे क्षुब्ध पति ने गले में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
Jhansi News: एक युवती अपने प्रेमी के साथ भाग गई। जिससे क्षुब्ध पति ने गले में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। नवाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मैरी में रहने वाले लगभग 26 वर्षीय युवक की शादी गुमनावारा में रहने वाली युवती के साथ हुई है। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद युवक अपनी पत्नी के साथ मायके में रहने लगा। शादी के बाद उसके दो बच्चे है। इसी दौरान युवक की पत्नी की दोस्ती एक अन्य युवक से हो गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई।
इसी प्यार में फस कर वह अपने प्रेमी के साथ गई। जब इसकी जानकारी युवक को हुई तो वह इसे सहन नहीं कर पाया और शराब पी। इसके बाद घर जाकर सो गया। सुबह जब वह नींद से नहीं जागा तो उसे जगाने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं जागा। घबराकर उसे अस्पताल लाया गया। जहां परीक्षण के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ने गले में फाँसी का फंदा लगा लिया था। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस का कहना है कि पत्नी से क्षुब्ध होकर पति ने आत्महत्या की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।
अभियुक्त को पांच साल का कारावास
झाँसी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय)अविनाश कुमार सिंह ने युवती को बदनाम करने की धमकी देकर शादी का दबाव बनाए जाने पर पीड़िता द्वारा आत्महत्या के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी ) देवेश श्रीवास्तव के अनुसार थाना बड़ागांव में तहरीर देते हुए वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार स्व० सुरेश नागर निवासी ग्राम मवई गिर्द ने बताया था कि 14 जुलाई 2017 को उसकी बहन कु० पूजा देवी ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
जिसके संबंध में जानकारी की तो मौसी कमला की लड़की रूबी पुत्री ने बताया कि ग्राम औडेरा, थाना राठ, जिला हमीरपुर निवासी सुनील कुमार पुत्र गोपाल नागर पूजा से एकतरफा प्यार करता था। और उस पर शादी करने के लिए दवाब बनाता था। यह बात रूबी को पूजा ने बताई थी और कह रही थी कि ये मेरे पीछे ही पड़ा है और मेरी बदनामी हो जायेगी। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊ। 14 जुलाई को सुनील कुमार ग्राम मवई गिर्द में घटना के समय मौजूद था और घटना के बाद वह वहां से भाग गया जिसको गांव के कुछ लोगों ने देखा था। तहरीर के आधार पर थाना बड़ागांव में धारा 306 भादंसं० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक
शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कहा कि अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा मृतका पूजा के साथ दुष्प्रेरण कारित करने का गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। न्यायालय ने माना कि मृतका पूजा को अन्य किसी से शादी करने पर उसके फोटो खींचकर नेट पर डालने का भय दिखाकर प्रताड़ित किया गया जिसके कारण पूजा को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध सुनील कुमार को धारा-306 भा०दं०सं० के अन्तर्गत पाँच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।