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Saharanpur News: सहारनपुर क्षेत्रिय प्रबंध निदेशक निलंबित, इन आरोपों में हुई कार्यवाही
Saharanpur News: उनके उपर सहारनपुर क्षेत्र के संचालन प्रतिफलों में गिरावट लाने, लाभ में कमी लाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने अधीनस्थ मागों पर सघन प्रभावी निरीक्षण न करने व निगम को वित्तीय क्षति पहुँचाने से संबंधित आरोप लगे हैं।
Saharanpur News: उत्तर प्रदेश सरकार भ्रस्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने अनिल कुमार, क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० परिवहन निगम, सहारनपुर क्षेत्र को निलंबित कर दिया। उनके उपर सहारनपुर क्षेत्र के संचालन प्रतिफलों में गिरावट लाने, लाभ में कमी लाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने अधीनस्थ अधिकारियों / उपाधिकारियों / कार्मिकों पर पर्यवेक्षीय नियंत्रण शिथिल रखने, निगम की छवि जनमानस में धूमिल करने, मागों पर सघन प्रभावी निरीक्षण न करने व निगम को वित्तीय क्षति पहुँचाने से संबंधित आरोप लगे हैं। अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए, उन्हे तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन) विनोद कुमार शुक्ला निलंबित
इसी क्रम में तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन) विनोद कुमार शुक्ला डिपो द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों एवं वादियों का भली भांति निर्वहन न करने, श्रीराम चालक को ड्यूटी पर न लिये जाने के कारण विधिक स्थिति उत्पन्न होने, न्यायालय के समक्ष निगम की छवि धूमिल करने, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अवगत न कराने, बिना समूचित कारण के चालक से कार्य न लेने, मनमानेपन से कार्य करने एवं अपने कार्यों में लापरवाही शिथिलता बरतने, मुख्यालय के निर्देशों की अनदेखी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
अलावा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहारनपुर डिपो एल.के. त्रिवेदी निलंबित
इसके अलावा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, सहारनपुर डिपो एल.के. त्रिवेदी प्रभारी द्वारा सहारनपुर डिपो के संचालन प्रतिफलों में सुधार हेतु सार्थक प्रयास न करने, प्रतिफलों में गिरावट आने, डीजल औसत में कमी आने, निगम को हानि पहुँचाने, प्रशासनिक नियंत्रण शिथिल रखने, सायरनपुर डिपो की वाहन सं. यूपी-11, एजे- 0301 में 12 यात्री बिना टिकट पाये जाने तथा परिचालक द्वारा यात्रियों को जाली टिकट दिये जाने, आष्टाचार में संलिप्त रहने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, मार्गो की सघन चेकिंग न करने, लाभदायकता में कमी लाने, पदीय कर्मणो एवं दायित्वों का निर्वहन न करने, मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने आदि के गम्भीर आरोपों के प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर निलंबित कर दिया गया है।