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Saharanpur Gangrape : कोर्ट ने पांच आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 53-53 हजार का लगाया जुर्माना

Saharanpur News : सहारनपुर में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। उन पर 53-53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

Neena Jain
Report Neena Jain
Published on: 30 Aug 2024 10:33 PM IST
Saharanpur Gangrape : कोर्ट ने पांच आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 53-53 हजार का लगाया जुर्माना
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Saharanpur News : सहारनपुर में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। उन पर 53-53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जज 13 पिंकू कुमार की बेंच ने सुनाया है। आरोपियों की पहचान सरवेज, सादिक, अंकुर और अमन के तौर पर हुई है। सभी आरोपी सहारनपुर जनपद के थाना गंगोह क्षेत्र के रहने वाले हैं।

दरअसल 12 सितंबर, 2023 को 11वीं की छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उसे दो युवक मिले जो कि उसकी बुआ के गांव के थे और उन्होंने छात्र को घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बिठा लिया और सूनसान जगह ले गए, जहां पर पहले से तीन युवक थे, उन सभी पांचों ने उसके साथ गैंगरेप किया। उसके कपड़े तक फाड़ दिए और उसके बाद उसे गंगोह के शिव चौक चौराहे पर फेंक कर भाग गए। छात्रा किसी तरह लड़खड़ाते हुए पुलिस चौकी पहुंची और उसने बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, जिस पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसके घर वालों को सूचना दी। उसके घरवाले कपड़े लेकर आए छात्रा को पहनाया और पुलिस कर्मियों ने एंटी रोमियो गाड़ी से छात्रा को थाने ले गई। छात्रा की हालत गंभीर देखते हुए उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने छात्रा के ताऊ की ओर से प्राथमिकी दर्ज की और जल्दी ही उन पांचों को गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़िता के परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की। 5 अक्टूबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और 3 नवंबर से इस रेप कांड की गवाही और साक्षी प्रस्तुत की प्रक्रिया शुरू हो गई और मामले की सुनवाई एडीजी 13 विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट में चली। 21 जुलाई, 2024 को छात्रा से गैंगरेप के मामले में कोर्ट में अभियुक्त की ओर से बचाव में गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाही कराई थी।

एक साल से भी कम समय में सुनवाई पूरी

शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने गवाह से जिरह की और 27 अगस्त, 2024 को कोर्ट ने पांचों अभियुक्त को दोबारा दोषी करार दिया और सजा के लिए तारीख तय की। कोर्ट ने आज सजा सुनाते हुए पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 53-53 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगाया। 1 साल से भी कम समय में सजा होने से शासकीय अधिवक्ता संजय मलिक ने कहा कि अधिकतर सभी मामलों में विशेष कर लड़की और महिलाओं के मामले में जल्दी फैसला होने से कोर्ट के प्रति उम्मीद बढ़ती है। न्याय के प्रति लोगों की आशा जागती है और सभी मामलों में जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।

Rajnish Verma

Rajnish Verma

Content Writer

वर्तमान में न्यूज ट्रैक के साथ सफर जारी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। मैने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत इंडिया एलाइव मैगजीन के साथ की। इसके बाद अमृत प्रभात, कैनविज टाइम्स, श्री टाइम्स अखबार में कई साल अपनी सेवाएं दी। इसके बाद न्यूज टाइम्स वेब पोर्टल, पाक्षिक मैगजीन के साथ सफर जारी रहा। विद्या भारती प्रचार विभाग के लिए मीडिया कोआर्डीनेटर के रूप में लगभग तीन साल सेवाएं दीं। पत्रकारिता में लगभग 12 साल का अनुभव है। राजनीति, क्राइम, हेल्थ और समाज से जुड़े मुद्दों पर खास दिलचस्पी है।

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