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सेंट फिडेलिस मामले में लखनऊ पुलिस को झटका, आरोपियों को मिली क्लीन चिट खारिज
लखनऊः पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत से शुक्रवार को लखनऊ पुलिस को झटका लगा है। कोर्ट ने सेंट फिेडेलिस स्कूल में आठवीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने और फिनायल पिलाने के आरोपी वाइस प्रिंसिपल लेंसी लोबो और प्रिंसिपल पीटर विजय मिंज को पुलिस से मिली क्लीन चिट को खारिज कर दिया है। जज लक्ष्मीकांत राठौर ने इस मामले में जेल में बंद लेंसी लोबो को 15 अक्टूबर को पेश करने का निर्देश दिया है।
क्या है मामला?
सेंट फिडेलिस स्कूल में आठवीं की छात्रा की पानी की बोतल में फिनायल डाल दिया गया था। जिसे पीकर उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। छात्रा ने बाद में अपने घरवालों को बताया था कि लेंसी लोबो उससे अश्लील हरकत करता रहा है। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो समेत कई धाराओं में लेंसी को जेल भेज दिया था। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल लगातार लेंसी को बेगुनाह बता रहे थे। सीओ अनीता सिंह ने दोनों आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता के कलमबंद बयान, उसके मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अलावा केस डायरी और अन्य सबूत फाइनल रिपोर्ट खारिज करने लायक बनाते हैं। कोर्ट के मुताबिक सबूतों से घटना होने की पुष्टि होती है। बता दें कि लेंसी को अदालत ने आईपीसी की धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत भी पहली नजर में आरोपी माना है।
हाईकोर्ट ने खारिज की थी अर्जी
बता दें कि हाईकोर्ट ने वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की अरेस्ट स्टे की अर्जी 13 और 23 अगस्त को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी भी की थी। जिसके बाद लेंसी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। एसएसपी ने सीओ विकासनगर अनीता सिंह को जांच सौंपी थी। उन्होंने आरोपियों को निर्दोष बताया था।