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Azam Khan: सपा नेता आजम खान को मिली बेल, हेट स्पीच मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

Azam Khan: आजम खान को हेट स्पीच मामले में अदालत ने बेल दे दी है। इससे पहले, उन्हें 3 साल की कैद और 6 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी।

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Written By aman
Published on: 22 Nov 2022 5:56 PM IST
samajwadi party leader azam khan gets bail in 2019 hate speech case
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Azam Khan (Image: Social Media)

Azam Khan Bail: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच (Azam Khan Hate speech) मामले में निचली अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 50-50 हजार रुपए के दो जमानत और 50 हजार रुपए के मुचलके के बाद जमानत दी गई है।

अदालत ने भड़काऊ बयान मामले में आजम खान को 3 साल की कैद तथा 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को सपा नेता आजम खान ने सेशन कोर्ट (Sessions Court) में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने सपा नेता को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में जमानत के लिए आजम खान मंगलवार (22 नवंबर) को कोर्ट में पेश हुए। आजम आज अदालत में करीब चार घंटे तक रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के दो जमानती पेश करने और 50 हजार रुपए का मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी।

क्या था मामला?

सपा नेता आजम खान से जुड़े हेट स्पीच मामले में उन्हें कोर्ट ने पिछले महीने 27 अक्टूबर को सजा सुनाई थी। आज़म के खिलाफ ये मामला वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम ने रामपुर की मिलक विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक तथा भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना (BJP leader Akash Saxena) ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था। आज़म खान ने अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) और तत्कालीन रामपुर डीएम आंजनेय कुमार सिंह (DM Anjaneya Kumar Singh) के बारे में भड़काऊ बयान दिया था।

हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। उन्हें हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर में उप चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने की। जिसके लिए 5 दिसंबर को मतदान होंगे। 8 दिसंबर को मतगणना होगी।

उप चुनाव में आसिम रजा हैं सपा प्रत्याशी

रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने आजम खान के एक अन्य करीबी आसिम रजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। रजा इससे पहले लोकसभा उपचुनाव में भी सपा के प्रत्याशी थे। लेकिन, उन्हें बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी से हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा में हार के बाद सपा ने एक बार फिर आसिम रजा पर भरोसा जताया है। यहां इंट्रेस्टिंग बात यह है कि 45 सालों में यह पहला मौका है जब रामपुर सीट पर हो रहे चुनाव से आजम खान का परिवार दूर है।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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