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Sambhal News: वोट से वंचित रही दलित महिला, डीएम सहित अफसरों को हाईकोर्ट से मिला...
Sambhal News: कोर्ट ने इस मामले में घोर लापरवाही मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी, जिलाधिकारी एसडीएम तहसीलदार और संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी किया है कोर्ट के नोटिस से अफसरों में खलबली मची हुई है।
Sambhal News: वर्ष 2022 के यूपी चुनाव में अफसरों की लापरवाही के चलते वोट से वंचित दलित महिला ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया और कोर्ट ने इस मामले में घोर लापरवाही मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी, जिलाधिकारी एसडीएम तहसीलदार और संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी किया है कोर्ट के नोटिस से अफसरों में खलबली मची हुई है।
पूरा मामला संभल जिले की चंदौसी तहसील के अंतर्गत गांव अकबरपुर की रहने वाली दलित महिला सीमा देवी से जुड़ा है। सीमा देवी ने बताया कि वर्ष 2022 के चुनाव में वह अपने वोट से वंचित रही थी वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाई थी जिसके बाद उन्होंने अधिवक्ता विमलेश कुमारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद दायर किया।
अब कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है यह नोटिस संभल की विशेष अदालत एससी एसटी, के अलावा संभल जिले के जिलाधिकारी चंदौसी एसडीएम तहसीलदार और बीएलओ को मिला है। अधिवक्ता विमलेश कुमारी ने बताया कि बीते 26 अप्रैल 2022 को उन्होंने वादी सीमा देवी की तरफ से एसपी संभल और चंदौसी कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वहीं वोट से वंचित होने के चलते कोर्ट में वाद भी दायर किया गया स्पेशल कोर्ट एससी एसटी की ओर से लगातार उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा कि केस को जल्द ही निपटाया जाएगा।
केस को खारिज कर दिया गया
डीएम सहित अधिकारियों के यहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके इस केस को खारिज कर दिया गया जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली अब कोर्ट के आदेश पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी डीएम संभल चंदौसी एसडीएम तहसीलदार और बीएलओ को सभी को नोटिस दिया गया है। वही नोटिस मिलने के बाद अफसरों में खलबली मची हुई है। इस मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि उनके संज्ञान में अभी यह मामला नहीं आया है।