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Sambhal News: बर्क की FIR रद्द कराने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की ख़ारिज, फिलहाल गिरफ्तारी पर भी लगी रोक

Sambhal News: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

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Newstrack Network
Published on: 3 Jan 2025 12:13 PM IST (Updated on: 3 Jan 2025 1:19 PM IST)
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Sambhal News: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा आज कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका जिसमें एफआईआर रद्द कराने की मांग की गई थी उसे भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल बर्क से पुलिस पूछताछ जारी रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि मामले में विवेचना जारी रहेगी।

जानकारी के लिए बता दें कि सम्भल में 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे के दौरान विवाद हो गया था। जिसके चलते पूरे इलाके में काफी हिंसा फ़ैल गई थी। इस हिंसा के लिए सम्भल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसके बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बर्क ने हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर से बचने के लिए याचिका दायर कर दी थी। बता दें कि संभल हिंसा को लेकर सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और वहां के विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होने ही सम्भल में हिंसा की साजिश रची थी। जबकि सफाई देते हुए सांसद बर्क ने कहा था कि हिंसा के समय वो सम्भल में थे ही नहीं। वो उस समय बेंगलुरु में थे उसके बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

सम्भल में 24 नवंबर को हुई थी हिंसा

संभल में 24 नवंबर को भारी हिंसा फ़ैल गई थी। कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था। जिसके बाद फिर 24 नवंबर को दोबारा सर्वे कराया गया था। जिसके दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इसमें तीस लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि सात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था और 2700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।



Sonali kesarwani

Sonali kesarwani

Content Writer

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