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Supreme Court on Sambhal Case: निचली अदालत कोई भी एक्शन न लें... सुप्रीम कोर्ट का संभल मामले पर सख्त निर्देश
Supreme Court on Sambhal Case: संभल हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
Supreme Court on Sambhal Case: आज सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले पर सुनवाई की। जहाँ कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर शख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने प्रशासन को शख्त निर्देश देते हुए कहा कि हाई कोर्ट के इजाजत के बिना कोई एक्शन न लिया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 जनवरी तक इसपर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद नई तारीख देने के बाद सुनवाई की जाएगी।
संभल मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निचली अदालत पर आपत्तियां जताई। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि वो जिले शांति और सद्भाव चाहता है।
हाईकोर्ट मामले को आगे बढ़ाये
आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश देते हुए कहा कि वो संभल मस्जिद पर कोई भी फैसला न लें जब तक शाही ईदगाह कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट दायर नहीं कर लेती। कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कई वो मामले को आगे न बढ़ाये। इसके अलावा आज एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और इस दौरान उसे न खोलने का भी निर्देश दिया गया।
हाई कोर्ट क्यों नहीं गए याचिकाकर्ता
आज संभल मामले पर सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वो यहाँ आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई है। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है? बेहतर होगा कि हम इसे यहीं लंबित रखें।
आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस बीच कुछ भी हो। उन्हें आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वे रिवीजन या 227 याचिका दायर कर सकते हैं।