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Sant Kabir Nagar News: टोल प्लाजा के खिलाफ क्षतिपूर्ति का आदेश, वसूले थे दोगुने पैसे

Sant Kabir Nagar News: फास्ट टैग में पैसा रहने के बावजूद टोल प्लाजा कर्मियों के द्वारा पैसा न होने की बात कहकर एक सौ बीस रुपए की जगह दो सौ चालीस रुपए वसूले थे ।

Amit Pandey
Published on: 12 Jun 2024 10:26 PM IST (Updated on: 17 July 2024 9:07 AM IST)
Compensation order against toll plaza, double money was collected
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 टोल प्लाजा के खिलाफ क्षतिपूर्ति का आदेश, वसूले थे दोगुने पैसे: Photo- Social Media

Sant Kabir Nagar News: यूपी के जनपद संतकबीरनगर का मामला है जिसमें फास्ट टैग में पैसा रहने के बावजूद टोल प्लाजा कर्मियों के द्वारा पैसा न होने की बात कहकर एक सौ बीस रुपए की जगह दो सौ चालीस रुपए वसूल करना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट मैनेजर/ हाइवे एडमिस्ट्रेटर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए टोल प्लाजा वसूल किए जाने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10% ब्याज के साथ रुपए 30 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया है।

ये है पूरा मामला

खलीलाबाद थानाक्षेत्र के बंजरिया पश्चिमी मोहल्ला निवासी विशाल शर्मा ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि "वह दिनांक 18 अगस्त 2023 को अपनी कार से लखनऊ से वापस खलीलाबाद आ रहे थे। वह जब मनकापुर रोड पिलखावन स्थित रोनाही टोल प्लाजा पर पहुंचे तब आपरेटर के द्वारा कहा गया कि फास्ट टैग में पैसा नही है जबकि उनके फास्ट टैग खाते में रुपए एक हजार पांच था।

फास्ट टैग में पैसे के बावजूद वसूल किया गया था दोगुना रकम

आपरेटर के द्वारा रुपए एक सौ बीस के बाजार जबरन रुपए दो सौ चालीस वसूल किया गया। इस बात की शिकायत हाइवे एडमिस्ट्रेटर से करने पर कोई ध्यान नही दिया गया। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।

नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट मैनेजर व हाइवे एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हुआ था मुकदमा

न्यायालय में पत्रावली में दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत रोनाही टोल प्लाजा के खिलाफ फैसला सुनाते हुए वसूल किए गए धनराशि रुपए दो सौ चालीस वसूल किए जाने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10% ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मुकदमा खर्च व क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।

Shashi kant gautam

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