Sant Kabir Nagar: ग्राम प्रधान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज, बेलराई क्षेत्र को लेकर उठा था विवाद

Sant Kabir Nagar News: पंचायत चुनाव में रनर रही प्रत्याशी ने मतगणना में हेरफेर करके प्रधान पद हथियाने का आरोप लगाते उप जिलाधिकारी धनघटा न्यायालय में याचिका दाखिल किया था। प्रधान प्रतिनिधि गिरीश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।

Amit Pandey
Published on: 30 May 2023 10:47 PM GMT (Updated on: 30 May 2023 10:48 PM GMT)
Sant Kabir Nagar: ग्राम प्रधान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज, बेलराई क्षेत्र को लेकर उठा था विवाद
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court dismissed Sant Kabir Nagar Gram Panchayat Belrai pradhan election challenging Petition (Photo-Social Media)

Sant Kabir Nagar News: एसडीएम धनघटा के न्यायालय ने नाथनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेलराई के प्रधान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। पंचायत चुनाव में रनर रही प्रत्याशी ने मतगणना में हेरफेर करके प्रधान पद हथियाने का आरोप लगाते उप जिलाधिकारी धनघटा न्यायालय में याचिका दाखिल किया था। प्रधान प्रतिनिधि गिरीश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया।

फर्जी मतदान कराकर पद हथियाने का लगाया था आरोप

वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में नाथनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेलराई में तीन प्रत्याशियों ने प्रधान पद के लिए दावेदारी किया था। जिसमे ऊषा देवी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरोज देवी को हराकर ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई थीं। निर्वाचन के बाद दूसरे स्थान पर रहीं सरोज देवी ने उप जिलाधिकारी धनघटा के न्यायालय में एक याचिका दाखिल करते हुए ऊषा देवी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि निर्वाचित ग्राम प्रधान ने अपने राजनीतिक रसूख और धन बल की बदौलत फर्जी मतदान कराकर और मतगणना कर्मियों को अपने प्रभाव में करके प्रधान पद हथिया लिया है। उनका आरोप था बाहर रहने वाले मतदाताओं और बाहरी लोगों से फर्जी मतदान कराकर निष्पक्ष मतदान को प्रभावित किया गया।

मामले में वादी पक्ष से अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह और प्रधान पक्ष की तरफ से अधिवक्ता लाल शरण सिंह ने अपना अपना पक्ष रखा। एसडीएम न्यायालय ने दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि याची सरोज देवी खुद के द्वारा लगाए गए आरोपों के पक्ष में वे ना तो कोई ठोस आधार प्रस्तुत कर पाईं और ना ही कोई पर्याप्त साक्ष्य ही प्रस्तुत कर सकीं। एसडीएम न्यायालय ने सरोज देवी के वाद को खारिज करते हुए ऊषा देवी के निर्वाचन को वैध करार देते हुए उनके चुनाव को निष्पक्ष माना। न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्रीश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त किया है। न्यायालय के इस निर्णय पर खुशी जताते हुए प्रधान प्रतिनिधि इटौवा सर्वेश सिंह, पूर्व प्रधान वीरेंद्र कुमार, शंभू श्रीवास्तव आदि ने ऊषा देवी को बधाई दी।

Amit Pandey

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