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Sant Kabir Nagar News: हत्या के प्रयास में आरोपी इंदु जायसवाल को राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज

Sant Kabir Nagar News: मेहदावल थाना क्षेत्र में हुई हत्या के प्रयास की आरोपी युवती की जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने खारिज कर दिया।

Amit Pandey
Published on: 10 Jan 2025 7:15 PM IST (Updated on: 10 Jan 2025 7:26 PM IST)
Indu Jaiswals Bail Plea Rejected in Attempted Murder Case
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Indu Jaiswal's Bail Plea Rejected in Attempted Murder Case (Photo: Social Media)

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर के मेहदावल थाना क्षेत्र में हुई हत्या के प्रयास की आरोपी युवती की जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने खारिज कर दिया। यह मामला एक गंभीर अपराध का था, जिसमें आरोपी इंदु जायसवाल ने बिंदा नाम की लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। घटना 23 दिसंबर 2024 को घटी, जब बिंदा की सहेली इंदु ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ करमैनी से बेलौहा रोड पर ले गई। वहां इंदु ने बिंदा को कुछ खिला-पीला कर उसके गले पर चाकू से वार किया, जिससे बिंदा का गला कट गया और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ी।

बिंदा की स्थिति गंभीर थी, लेकिन उसे समय पर इलाज मिल गया। सीएससी मेहदावल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी हालत में सुधार आया। इस मामले में पुलिस ने इंदु जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया था। बिंदा ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि इंदु ने जान से मारने की नीयत से उस पर चाकू से हमला किया था। इस बयान को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।

आरोपी इंदु जायसवाल ने अपनी जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत की, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने इसका विरोध किया। उनके द्वारा मामले की गंभीरता को बताते हुए न्यायालय से यह अनुरोध किया गया कि आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाए। सत्र न्यायाधीश ने इस पर विचार करते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

यह घटना जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसे लेकर लोगों में असुरक्षा की भावना भी बढ़ी है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे शीघ्र निपटाने का आश्वासन दिया है।



Ragini Sinha

Ragini Sinha

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