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संवासिनी प्रकरणः कानपुर के जिला परिवीक्षा अधिकारी निलंबित
उपर्युक्त मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि श्री कुमार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें कि वह किसी अन्य सेवायोजन व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।आदेश के अंत में कहा गया है कि निलम्बन अवधि में अजीत कुमार निदेशालय महिला कल्याण से सम्बद्ध रहेंगे।
लखनऊः महिला एवं बाल विकास की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने संवासिनियों के प्रकरण में जिला परिवीक्षा अधिकारी अजीत कुमार कानपुर को निलंबित कर दिया है।
अजीत कुमार का निलंबन आवासित संवासिनियों में कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारी की रोकथाम के संबंध में शासन/निदेशालय स्तर से दिए गए निर्देशों गाइड लाइन का अनुपालन नहीं कराए जाने, अपने पदगत दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए अधीनस्थ संस्थाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं कराए जाने, सोशल मीडिया पर राजकीय बाल गृह (बालिका) कानपुर नगर में आवासित संवासिनियों के एचआईवी पीड़ित होने एवं अन्य भ्रामक तथ्यहीन बातों को फैलाते हुए किये जा रहे दुष्प्रचार का खंडन नहीं करते हुए विभाग का पक्ष नहीं रखे जाने और विभाग की छवि धूमिल करने आदि आरोपों के संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है।
अब मिलेगा सिर्फ ये
निलंबन की अवधि में श्री कुमार को वित्तीय नियम संग्रह भाग 2 से 4 के मूल नियम-53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होंगे।
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किंतु उन्हें जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता नहीं होगा, जिन्हें निलंबन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ता का उपान्तिक का समायोजन प्राप्त नहीं था, निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में वास्तव में व्यय किया जा रहा है जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
उपर्युक्त मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि श्री कुमार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें कि वह किसी अन्य सेवायोजन व्यापार, वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।आदेश के अंत में कहा गया है कि निलम्बन अवधि में अजीत कुमार निदेशालय महिला कल्याण से सम्बद्ध रहेंगे।