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औरैया हादसा: ट्रक चालक पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 29 मजदूरों की हुई थी मौत

16 मई 2020 को औरैया के निकट हाईवे पर ढाबे पर खड़ी आईसर में राजस्थान के उक्त ट्राला ने टक्कर मार दी थी। जिससे उसमें सवार 29 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी।

Aradhya Tripathi
Published on: 5 Jun 2020 1:24 PM GMT
औरैया हादसा: ट्रक चालक पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 29 मजदूरों की हुई थी मौत
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औरैया: सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने लॉकडाउन के चलते मिहोली में नेशनल हाईवे पर खड़ी डीसीएम में टक्कर मारकर 29 प्रवासी मजदूरों की मौत के जिम्मेदार ट्राला चालक अख्तर खां की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने इस हादसे पर अलवर राजस्थान के ट्राला चालक पर गैर इरादतन हत्या सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है।

सत्र न्यायालय ने खारिज की याचिका

विगत 16 मई 2020 को औरैया के निकट हाईवे पर ढाबे पर खड़ी आईसर में राजस्थान के उक्त ट्राला ने टक्कर मार दी थी। जिससे उसमें सवार 29 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस ने इस कांड पर ट्राला के चालक व उसके मालिकों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या सहित आठ गंभीर धाराओं में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया। बीती 26 मई 2020 को ट्राला चालक अख्तर खान पुत्र नारंगी खान निवासी पिपरौली थाना रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान को पुलिस ने जिला इटावा में निरुद्ध किया।

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ट्राला चालक अख्तर खान की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना की कोर्ट में प्रस्तुत हुई। डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए लाक डाउन का उल्लंघन कर मालवाहक वाहनों में किराया लेकर सवारियां बैठाने तथा खड़े वाहन में टक्कर मारकर 29 सवारियों की मौत का कारण बने चालक का बहुत गंभीर बताया।

बचाव पक्ष ने पुलिस पर लगाए आरोप

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वहीं बचाव पक्ष ने पुलिस पर जानबूझकर संगीन धाराएं आरोपित करने की बात कही। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद जिला जज दीपक स्वरूप सक्सेना ने ट्राला चालक अख्तर खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि अब ट्राला चालक को सलाखों से बाहर आने के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। बताते चलें कि 16 मई की सुबह जो हादसा हुआ था वह इतना वीभत्स था कि कई लोगों के शव काफी देर तक मलबे के नीचे दबे रहे थे।

रिपोर्ट- प्रवेश चतुर्वेदी

Aradhya Tripathi

Aradhya Tripathi

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