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HC से चीनी मिलों को झटका, गन्ना किसानों को ब्याज माफी का आदेश रद्द
यूपी की चीनी मिलों को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चीनी मिलों की गन्ना किसानों को दी जाने वाली करोड़ों रुपए के ब्याज की रकम माफ करने का निर्णय रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यूपी कैबिनेट द्वारा ब्याज माफ करने के लिए 22 मई 2016 को लिए गए निर्णय को अवैधानिक करार दिया है।
इलाहाबाद : यूपी की चीनी मिलों को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चीनी मिलों की गन्ना किसानों को दी जाने वाली करोड़ों रुपए के ब्याज की रकम माफ करने का निर्णय रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यूपी कैबिनेट द्वारा ब्याज माफ करने के लिए 22 मई 2016 को लिए गए निर्णय को अवैधानिक करार दिया है।
कोर्ट ने कहा, कैबिनेट के निर्णय लेने की प्रक्रिया में खामी है। सरकार को ब्याज माफ करने का अधिकार है। मगर निर्णय लेते समय उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि किसान भी बैकों से कर्ज लेते हैं। उनको भी ब्याज चुकता करना पड़ता है। सरकार ने किसानों के हित पर विचार किए बिना चीनी मिलों का ब्याज माफ कर दिया।
यूपी सरकार ने चीनी मिलों का करीब 2.5 हजार करोड़ रुपया माफ किया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार कर निर्णय लेने को कहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति वी.के.शुक्ला और न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी की खण्डपीठ ने यह आदेश दिया।
याचिका पर संगठन के संयोजक वी.एम.सिंह ने कहा कि यूपी सरकार ने मनमाना निर्णय लेते हुए चीनी मिलों का ब्याज माफ कर दिया। जबकि गन्ना किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। चीनी मिलों को कोई नुकसान नहीं है। सरकार को ब्याज माफ करने का अधिकार नहीं है। कैबिनेट ने गन्ना आयुक्त के प्रस्ताव पर एक ही दिन में निर्णय ले लिया।