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Swami Chinmayanand Case: शिष्या से दुष्कर्म मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद बरी, MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला
Swami Chinmayanand Case: शाहजहांपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म के 12 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को बाइज्जत बरी कर दिया है।
Swami Chinmayanand Case: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को गुरूवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शाहजहांपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म के 12 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री को बाइज्जत बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरूवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता के मुताबिक सारे आरोप निराधार पाए गए हैं। उधर, पीड़िता की वकील ने भी कहा कि वह कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट हैं।
जानें पूरा मामला
दरअसल, साल 2011 में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुराचार करने का आरोप लगाया था। शिष्या ने इस संबंध में चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराया था। तब से यह मामला शाहजहांपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को पेशी के लिए कई सम्मन भेजे। लेकिन कोर्ट के समक्ष पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था।
शाहजहांपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में स्वामी चिन्मयानंद को फरार भी घोषित किया था। वहीं गुरूवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले को लेकर फिर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को दोषमुक्त पाया। इसके बाद कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है।