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UP Politics: बसपा से निष्कासित हो सकती हैं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, उमेश पाल हत्याकांड में हैं आरोपी
UP Politics: यूपी के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन BSP से बाहर हो सकती हैं। सूत्र बताते हैं उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्ट मायावती ने तलब की है।
UP Politics: उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की पत्नी शाइस्ता परवीन (Shaista Parveen) बहुजन समाज पार्टी (BSP) से निष्कासित हो सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बसपा शाइस्ता परवीन को एक-दो दिनों में पार्टी से निष्कासित कर सकती है। दरअसल, बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, उमेश पाल हत्याकांड (Umesh Pal murder case) में आरोपी हैं। राजू पाल मामले के गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को प्रयागराज में दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। सूत्र बताते हैं कि हत्याकांड के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने रिपोर्ट तलब की है। जल्द ही वह कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। सियासी गलियारों में उनके निष्कासन की चर्चा है लेकिन सच कितना है यह आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।
गौरतलब है कि, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके तीन बेटों ने इसी साल जनवरी के पहले हफ्ते में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा था। प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम में बसपा नेताओं ने बाहुबली अतीक के परिवार को पार्टी में शामिल किया था। यूपी निकाय चुनाव के दौरान शाइस्ता परवीन को प्रयागराज (Prayagraj) सीट से मेयर का उम्मीदवार घोषित करने तक की बात हो रही थी। लेकिन, यूपी निकाय चुनाव टल गया। अगर, शाइस्ता परवीन को बसपा पार्टी से निष्कासित करती है तो ये उनके लिए बड़ा झटका होगा।
क्यों शाइस्ता पर लटकी तलवार?
दरअसल, प्रयागराज में शुक्रवार (24 फ़रवरी) को समाजवादी पार्टी विधायक राजू पाल हत्याकांड (Raju Pal murder case) के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है हत्याकांड से जुड़े कुछ लोगों की पहचान हो गई है। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल (Umesh Pal) और उनके गनर को सरेराह गोलियों से भून दिया गया। इसी मर्डर केस में धूमनगंज थाना में शनिवार (25 फ़रवरी) को बाहुबली अतीक अहमद समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। मृतक उमेश पाल की पत्नी जया पाल (Jaya Pal) की शिकायत पर धूमनगंज थाना में अतीक अहमद (Ateek Ahmed), उसके भाई अशरफ (Asraf), उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, उसके साथी गुड्डू मुस्लिम तथा गुलाम सहित 9 अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा- 147, 148, 149, 302, 307, 506, 120-बी, 34, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा- 3 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा- 7 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है।
शाइस्ता पर बसपा में मंथन जारी !
चूंकि, उमेश पाल मामले में शाइस्ता परवीन और उनके बेटों के नाम हैं इसलिए माना जा रहा है कि, बहुजन समाज पार्टी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आगामी चुनावों के मद्देनजर बसपा ऐसे किसी दागी को पार्टी में रखकर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर नहीं आना चाहेगी। सूत्र बताते हैं पार्टी के भीतर शाइस्ता को लेकर मंथन का दौर जारी है।