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शामली: पत्नी को हुई उम्र कैद की सजा, तो पति हुआ खुश, जानिए क्या है मामला

शामली में सास को मौत के घाट उतारने वाली एक बहू को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Newstrack
Published on: 20 March 2021 10:17 AM GMT
शामली: पत्नी को हुई उम्र कैद की सजा, तो पति हुआ खुश, जानिए क्या है मामला
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शामली: पत्नी को हुई उम्र कैद की सजा, तो पति हुआ खुश, जानिए क्या है मामला

शामली: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शबनम नाम की महिला सजायाफ्ता के दौरान चर्चाओं में रही है। ऐसा ही एक मामला जनपद शामली में भी सामने आया है। जहाँ शामली में सास को मौत के घाट उतारने वाली एक बहू को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

पति ने जाहिर की खुशी

वहीं मुकदमें की पैरवी कर रहे मृतिका के बेटे और हत्यारन पत्नी के पति ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। पति ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद उनका पूरा परिवार खुश है। हमें न्याय मिला है जबकि पत्नी को आजीवन कारावास के रूप में उसे उसके किये हुए की सजा मिल गई है। पति सलमान ने कहा कि जो जैसा करता है, वह वैसा ही भरता है।

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सास और बहू में वैसे तो आपने झगड़े की काफी कहानियां सुनी होगी। लेकिन शामली में सास बहू का एक ऐसा झगड़ा सामने आया था जिसमें बहू ने अपनी ही सास की हत्या कर दी थी। सास- बहू में झगड़े के बाद हत्या की यह वारदात सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तैमूरशाह की है। जहाँ 23 नवंबर 2016 को मोहल्ला तैमूरशाह निवासी साबरा नाम की एक महिला की उसकी ही बहु ने हत्या कर दी थी। जिसके बाद साबरा के बेटे सलमान ने मां की हत्या में अपनी पत्नी शमा परवीन को नामजद कराया था।

मृतिका

आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा

पुलिस ने विवेचना में आरोपी बहू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसके बाद साबरा हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट मुजफ्फरनगर की न्यायधीश मधु गुप्ता की कोर्ट में चल रही थी। वर्ष 2016 में हुई साबरा की हत्या के मुकदमें में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायधीश ने बहू शमा परवीन को सास साबरा की हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत ने शमा परवीन को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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बताया जा रहा है कि जेल में बिताए दिन सजा में समायोजित होंगे। शामली एएसपी ओपी सिंह ने बताया कि पुलिस का कार्य सिर्फ अभियोग पंजीकरण कर उसमें चार्जशीट लगाना ही नही है बल्कि जिले के मॉनीटरिंग सैल द्वारा वर्ष 2016 में शहर कोतवाली क्षेत्र में कारित हुई हत्या की वारदात में प्रभावी पैरवी की गई है। इसी के चलते माननीय एफ.टी.सी. न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बहू द्वारा सास को मौत के घाट उतारने की वारदात में मृतका के बेटे सलमान ने अपनी पत्नी शमा परवीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

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सलमान फिलहाल अपने घर पर परचून की दुकान चला रहा है। उनका परिवार इस वारदात को याद कर अभी भी सहम उठता है। मुकदमें की पैरवी कर रहे सलमान ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद उनका पूरा परिवार खुश है। हमें न्याय मिला है। जबकि पत्नी को आजीवन कारावास के रूप में उसके किए की सजा उसे मिली है। साथ ही सलमान ने पत्नी को सजा मिलने और ऐसी घटनाओं पर समाज में मैसेज देते हुए कहा है कि जो जैसा करता है, उसे वैसा ही भरना पड़ता है।

रिपोर्ट: पंकज प्रजापति

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