×

Shravasti News: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की जेल और चार हजार का जुर्माना

Shravasti News: अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार विशेष पोक्सो की अदालत ने नाबालिग लड़की से गलत नीयत से छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Radheshyam Mishra
Published on: 19 Feb 2025 9:32 PM IST
Shravasti News: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की जेल और चार हजार का जुर्माना
X

Shravasti News: बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार विशेष पोक्सो की अदालत ने नाबालिग लड़की से गलत नीयत से छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष सश्रम कारावास व चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया है।

3 साल पहले नाबालिग के साथ छेड़छाड़

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व पीड़िता रात 10 बजे अपने छत पर लेटी हुई थी तभी आरोपी परसा देवतहा सूरज तिवारी ने घर में घुसकर पीड़िता से छेड़छाड़ का प्रयास किया था, जिसमें पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम बनाम सूरज तिवारी पुत्र ओमप्रकाश तिवारी निवासी परसा दाखिली परसा देवतहा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती पर मुकदमा दर्ज किया गया।

महत्वपूर्ण एवं चिन्हित मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन सजा अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी मॉनिटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज द्वारा भी की जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए एसपी घनश्याम चौरसिया द्वारा स्वयं महत्वपूर्ण एवं चिन्हित मामलों का पर्यवेक्षण किया गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को इन महत्वपूर्ण एवं चिन्हित मामलों में लगातार प्रभावी पैरवी कर मुकदमे का शीघ्र निस्तारण एवं अभियुक्तों को सजा दिलाने का निर्देश भी दिया गया। एसपी के इस निर्देश के क्रम में मॉनिटरिंग सेल एवं विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा किए गए प्रयास एवं प्रभावी पैरवी के दृष्टिगत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। बुधवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी के तर्कों एवं तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।



Ragini Sinha

Ragini Sinha

Next Story