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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने NDPS एक्ट के आरोपी को किया दोषमुक्त, तत्काल रिहाई के आदेश

Shravasti News: विशेष सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं।

Radheshyam Mishra
Published on: 21 Aug 2024 5:36 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को किया दोषमुक्त (न्यूजट्रैक)

Shravasti News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। विशेष सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं। अभियुक्त पक्ष की तरफ से न्यायालय द्वारा नियुक्त पूर्व अध्यक्ष मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती व वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह “एमिकस क्यूरी“ ने बताया कि प्रथम अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने पुलिस गवाहों के साक्ष्य विरोधाभासों से भरे और पूरी तरह अविश्वसनीय रहे हैं।

अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोष सिद्धि को खारिज किया न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में प्रतिबंधित माल के नमूने तैयार करने तथा नमूनों को सुरक्षित रखने के संबंध में गंभीर खामियां पाईं है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि थाना सिरसिया एनडीपीएस एक्ट, विशेष सत्र परीक्षण संख्या 09/2019, अपराध संख्या 87/2019 सरकार बनाम रामसमुझ पासी पुत्र छांगुर निवासी जानकीनगर थाना भिंगा जिला श्रावस्ती के पास से 04 किलोग्राम चरस की बरामदगी के मुकदमे में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को साबित न कर पाने के कारण मामले से कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।

अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी 11 अप्रैल 2019 से जेल में बंद है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस का आदेश दिया है कि यदि उसके ऊपर कोई अन्य मुकदमा न हो तो तत्काल जेल से रिहा किया जाए। बताते चले कि उक्त मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बिना आए पुलिस विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया था। जिस पर दोष सिद्ध नहीं हो सका और कोर्ट ने आरोपी पर चरस की बरामदगी भी नियमानुसार नही पाई। अदालत ने विभिन्न पक्षों और बिन्दुओं पर गौर करने और सुनवाई के बाद आरोपी को दोष मुक्त पाया और पुलिस की कार्रवाई को कोरम पूरा समझा। इसीलिए आदेश दिया कि अगर दोषी पर कोई अन्य मुकदमा नहीं है तो तत्काल जेल से रिहा किया जाए।



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Shishumanjali kharwar

Shishumanjali kharwar

कंटेंट राइटर

मीडिया क्षेत्र में 12 साल से ज्यादा कार्य करने का अनुभव। इस दौरान विभिन्न अखबारों में उप संपादक और एक न्यूज पोर्टल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्य किया। वर्तमान में प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ‘न्यूजट्रैक’ में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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