TRENDING TAGS :
Shravasti News: दहेज हत्या के दोषी को जिला और सत्र कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा, सात हजार रुपए का अर्थदण्ड
Shravasti News: यूपी के श्रावस्ती जिले की दो अलग-अलग अदालतों ने दहेज हत्या और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के तीन आरोपियों को सजा सुनाई है और कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।
Court sentenced accused of murder to 4 years imprisonment 7 thousand fine Shravasti news in hindi (Photo: Social Media)
Shravasti News: यूपी के श्रावस्ती जिले की दो अलग-अलग अदालतों ने दहेज हत्या और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के तीन आरोपियों को सजा सुनाई है और कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करने और गला दबाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी विक्रम पुत्र बाबू निवासी विशुनापुर पड़वलिया थाना सिरसिया जिला श्रावस्ती को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। बताया जाता है कि सजा सुनाते हुए कोर्ट ने दहेज को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा, यह फैसला समाज के लिए चेतावनी है कि दहेज के लालच में मासूमों की जान लेने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उपरोक्त अभियुक्त विक्रम पुत्र बाबू के विरुद्ध वादी ने करीब आठ वर्ष पूर्व 21 अगस्त 2017 को थाना सिरसिया पर लिखित तहरीर दी थी कि प्रतिवादी (अभियुक्त) उसकी पुत्री को दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करता था तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर अभियुक्त ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस तहरीर के आधार पर थाना सिरसिया पर वादी विक्रम के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाना पुलिस ने ऑपरेशन सजा अभियान के तहत मामले की जांच की तथा एसपी घनश्याम चौरसिया के निर्देश पर संबंधित थाना प्रभारी व अधिवक्ताओं ने मामले के शीघ्र निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने सुनाई सजा
बताया गया कि शासकीय अधिवक्ता की दलीलों तथा पुलिस अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के उपरान्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 498ए, 306 भादवि बनाम विक्रम पुत्र बाबू निवासी विशुनापुर पड़वलिया थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
इसी क्रम में जनपद की ही एक अन्य अदालत जेएम 6 जनपद बहराइच ने अभियुक्तगणों को मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने के आरोप में जेल में बिताई गई अवधि तथा 750-750 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। बताया गया है कि जेएम 6 बहराइच की अदालत ने थाना भिनगा कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमे बनाम छेदी पुत्र अशर्फी व लालजी पुत्र अशर्फी निवासीगण कयापुर, थाना कोतवाली भिनगा, जपं तथा श्रावस्ती के खिलाफ उपरोक्त अभियुक्तों को कारावास में और 750-750 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।