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Shravasti News: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 10 साल की सजा और 50 हजार का अर्थदंड

Shravasti News: नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/एसपीएल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाया है।

Radheshyam Mishra
Published on: 24 March 2025 9:48 PM IST
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court sentenced accused of raping minor girl (Social Media)

Shravasti News : यूपी के श्रावस्ती में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/एसपीएल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है।

नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर भाग ले गया

अधिवक्ता ने बताया कि 3 मार्च 2019 को वादी ने थाना कोतवाली भिनगा पर प्रार्थना पत्र दिया कि श्रावस्ती ने उसके नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले गया और पुत्री के साथ जबरन किया। बताया इस दौरान उसने परिजनों के साथ काफी तलाश करने पर भी किशोरी का पता नहीं चला था। इसके बाद उसने परिजनों के साथ शक के आधार पर आरोपी के खिलाफ और पॉक्सो एक्ट बनाम साधूराम पुत्र रामदुलारे निवासी दत्तनगर दाखिली अमवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के खिलाफ बहला- फुसलाकर कर किशोरी को भगाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

वहीं, पर यूपी पुलिस महानिदेशक लखनऊ के प्रदेश स्तर पर चलाएं जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन व पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा भी की जा रही है।

कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है

इसी अभियान के तहत एसपी घनश्याम चौरसिया खूद महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों का निस्तारण करा रहे हैं और निरंतर इन महत्वपूर्ण व चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व आरोपियों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित भी किया थे।

क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा कोर्ट पैरोकार के प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज सोमवार को एडीजे/एसपीएल पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की जिरह तथा तथ्य सामने आने पर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप साबित पाया गया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि न जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Ragini Sinha

Ragini Sinha

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