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Shravasti News: लाठी डंडे से हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया सश्रम कारावास, अर्थदंड भी

Shravasti News: कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद चारो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

Radheshyam Mishra
Published on: 24 March 2025 10:03 PM IST
Court sentences four accused to serious injury in attack Shravasti Crime News in hindi
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लाठी डंडे से हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया सश्रम कारावास (Photo- Social Media)

Shravasti News: श्रावस्ती जिला की सीजे/एसडी/एसीजेएम कोर्ट ने सोमवार को लाठी डंडे से हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाने के मामले में चार दोषियों को तीन तीन वर्ष की एक पुराने मामले में सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर तीन तीन हजार का अर्थदण्ड लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के कटकुइयां कला निवासी अजीज पुत्र बुद्धू खां, डग्गा उर्फ मुंशरीफ पुत्र सुर्रा, महेश पुत्र शिव प्रसाद व ननकुन्नू उर्फ ननकूने खां पुत्र रसूल खां ने वर्ष 2010 में मारपीट की थी। जिसमें एक व्यक्ति पर लाठी डंडे से हमला कर घायल कर दिया था। पीड़ित की तहरीर पर सिरसिया थाने में पुलिस ने गत 13 मई 2010 को आईपीसी की धारा 308/34,323/34,325/34,504,506 बनाम अजीज पुत्र बुद्धू खां ,डग्गा उर्फ मुंशरीफ पुत्र सुर्रा ,महेश पुत्र शिवप्रसाद ,ननकुन्नू उर्फ ननकूने खां पुत्र रसूल खां निवासीगण कठकुइयां कला थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती पर लाठी-डंडा से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुँचाने का मामला दर्ज करते हुए चारो आरोपियों को जेल भेजा था। इसके बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास

बताया कि 15 वर्ष से न्यायालय में मामला विचाराधीन चल रहा था। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद चारो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

इसी क्रम में एक अन्य वन अधिनियम पुराने मामले में सीजे /जेडी/जेएम कोर्ट ने आरोपी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा का 12,00 रूपये अर्थदंड सुनाई। मामला थाना कोतवाली भिनगा पर वर्ष 1992 में आईपीसी की धारा 379,411 व धारा 26 वन अधिनियम बनाम शोभाराम पुत्र बालकराम निवासी बंदरहा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को लकड़ी की चोरी करते हुए लकड़ी के साथ पकड़े जाने के आरोप में जेल भेजा था। जिसके विरुद्ध वन विभाग में कार्रवाई की गई थी। पुलिस के आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद न्यायलाय में मामले की सुनवाई हो रही थी। न्यायालय ने सोमवार को सजा सुनाते हुए आरोपी पर 12,00 रुपये का अर्थदंड लगाया।

अर्थदण्ड भी

इसी तरह से सीजे/जेडी/जेएम कोर्ट ने एक अन्य मार-पीट,भद्दी-भद्दी गाली देने व जान माल की धमकी देने के आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि पर 23,00 रूपया का अर्थदण्ड सुनाया है। मामला थाना कोतवाली भिनगा पर गत वर्ष 2000 में मारपीट, भद्दी गालियां देने का आईपीसी की धारा 352,504,506,427 बनाम सुरेश लोनिया पुत्र छोटी लोनिया निवासी लोनियन पुरवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को वादी को मार-पीट, भद्दी- भद्दी गाली देने व जान माल की धमकी देने के अपराध में दोषसिद्ध करते हुये जेल भेजा गया था। कोर्ट ने दोषी पर सोमवार को जेल बिताई गई अवधि पर 2300 रूपया का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Shashi kant gautam

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