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Shravasti News: राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भिनगा श्रावस्ती में विधिक शिविर आयोजित

Shravasti News: महिलाओं के हित एवं संरक्षण के लिये देश में कई प्रकार के कानून बनाये गये है तथा महिलाओं को विभिन्न विधियों के तहत विधिक अधिकार दिये गये है, बावजूद इसका उनको जानकारी नहीं है।

Radheshyam Mishra
Published on: 16 Oct 2024 8:28 PM IST
Shravasti News ( Pic- Newstrack)
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Shravasti News ( Pic- Newstrack)

Shravasti News: अपर जिला जज व विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विश्वजीत सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भिनगा श्रावस्ती में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिकता अच्छी बात है, मगर यह एक दायरे में रहे, इसका ख्याल रखना जरूरी है। हम अपने संस्कार और परंपरा को नहीं भूलें। सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। छोटी उम्र से ही इसका प्रयास होना चाहिए। हमारे पहनावे से हमारा इमेज नहीं झलकता, बल्कि हमारा व्यवहार मायने रखता है। इसकी सीख बच्चों को दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटा-बेटी में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता बचपन से ही है।

हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बेटियां शिक्षित होंगी तभी वो ज्यादा सशक्त बनेंगी। सचिव ने राजकीय बालिका इंटर कालेज में बालिकाओं को उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में उनके अधिकारों की जानकारी दे रहे थे।उन्होंने महिलाओं पर हो रहे हिंसा एवं लैंगिक अपराधों सहित पॉक्सो एक्ट के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये उपस्थित छात्राओं को जागरूक किया। विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक अध्यक्ष राम मिलन सिंह के निर्देशन में संपन्न हुआ।

इस दौरान पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल लायर अशोक कुमार शर्मा ने बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न कानून,घरेलू हिंसा,कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न,भरण पोषण अधिनियम तथा तथा शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उनसे संबंधित टोल फ्री नंबरों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी उपस्थित छात्राओं को दी गई। पैनल लायर ने बताया कि महिलाओं के हित एवं संरक्षण के लिये देश में कई प्रकार के कानून बनाये गये है तथा महिलाओं को विभिन्न विधियों के तहत विधिक अधिकार दिये गये है, बावजूद इसका उनको जानकारी नहीं है।कहा जानकारी के अभाव में महिलायें उसका लाभ नहीं ले पाती है। ऐसे में उन्हें विधिक रूप से जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष राम मिलन सिंह के निर्देशानुसार यह शिविर आयोजित किया गया है।उन्होंने कहा कि किन्हीं दैवीय कारणों से जिन बच्चों ने माता-पिता अथवा दोनों को खो दिया है उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिये सूची तैयार करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 14 वर्ष है और जो शिक्षा से वंचित है उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सूची तैयार करने की बात कही।

शिविर में बताया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं को हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है तथा अधिकारों की रक्षा करता है।उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी देते हुये लोगों को जागरूक किया। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध अधिकार, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर प्रदान करने की प्रक्रिया व पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये छात्राओं को विधिक रूप से जागरूक किया।इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्रीवास्तव ,अरूण कुमार मिश्र, राधेश्याम मिश्र,फूलचंद्र गुप्ता पैरालीगल वॉलिंटियर,वरिष्ठ लिपिक दयाराम,अनुचर जितेंद्र तथा विद्यालय की प्राचार्या डॉ0 एकता यादव,शिक्षकगण सरोजा देवी,गीता देवी,प्रतिभा मिश्रा,मनीषा मौर्या और आसपास के वरिष्ठ नागरिक तथा विद्यालय के समस्त स्टाफ आदि उपस्थित रहे।



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Shalini singh

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