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Shravasti News: रेप और हत्या मामले में बड़ा फैसला, 2 दोषियों को आजीवन-कारावास
Shravasti News: सरकारी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सोमवार को न्यायालय एएसजे (रेप एलाग वथ पॉक्सो) कोर्ट ने 8 साल बाद सोमवार को उपरोक्त दोनों दोषियों को बलात्कार और हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Shravasti News: जिले की एक अदालत ने बलात्कार करने के बाद हत्या करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषियों पर 2,70 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी सुनाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जिले के थाना सिरसिया पर 08 दिसंबर 2016 को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें पीड़िता पक्ष से थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव शाहपुर पूरे शीबदीन निवासी मोबिन पुत्र समीउल्लाह निवासी शाहपुर पूरे शीबदीन थाना सिरसिया और समीर उर्फ हग्गन पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी शाहपुर पूरे शीबदीन थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती पर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी मृतका उम्र 20 वर्ष को उपरोक्त दोनों जबरदस्ती उसके घर से उठा ले गए और घिनौना कृत किये और जब मृतका ने इसकी सूचना थाने में देने को कहा तो दोनों दोषियों ने गला दबाकर हत्या कर दी और कुछ दिनों तक लाश को छुपाए रखा। जिसकी परिजनों को जानकारी होने पर मृतका की मां वादिनी ने दोनों दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी।
प्रत्येक आरोपी पर इतने रूपये का अर्थदण्ड
थाना पुलिस ने छानबीन के बाद उपरोक्त दोनों दोषी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 302, 376 डी, 201 बनाम मोबिन पुत्र समीउल्लाह निवासी शाहपुर पूरे शीबदीन थाना सिरसिया और समीर उर्फ हग्गन पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी शाहपुर पूरे शीबदीन थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया। और मुकदमे की सच्चाई तक जाने के लिए साक्ष्य संकलन किया। पुलिस पैरोकार और सरकारी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सोमवार को न्यायालय एएसजे (रेप एलाग वथ पॉक्सो) कोर्ट ने 8 साल बाद सोमवार को उपरोक्त दोनों दोषियों को बलात्कार और हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 2,70,000/- रूपये का अर्थदण्ड भी सुनाया है।
प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा
विदित है कि महत्वपूर्ण व चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी मॉनिटरिंग अपर महानिदेशक गोरखपुर जोन तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है।इसी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा स्वयं महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है और निरंतर इन महत्वपूर्ण व चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण व दोषियों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित भी किया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन तथा शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार के प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज सोमवार को न्यायालय एएसजे (रेप एलाग वथ पॉक्सो) जनपद श्रावस्ती ने थाना सिरसिया पर दर्ज सीआरपीसी की धारा 302, 376 डी, 201 बनाम मोबिन पुत्र समीउल्लाह निवासी शाहपुर पूरे शीबदीन थाना सिरसिया और समीर उर्फ हग्गन पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी शाहपुर पूरे शीबदीन थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को मृतका (उम्र-20 वर्ष) का बलात्कार कर हत्या करने व लाश छिपा देने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा उपरोक्त में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 2,70,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। कोर्ट ने आदेशित किया है कि अर्थदंड की रकम न अदा करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।