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Shravasti News: पंचायत चुनाव: ग्राम पंचायत के रिक्‍त पदों पर श्रावस्ती में होगा उप चुनाव, नामांकन पत्रों की बिक्री का कार्य कल से होगा शुरू

Shravasti News: निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों एवं बीडीसी के रिक्त पदों के लिए उप चुनाव की समय-सारिणी जारी की है।

Radheshyam Mishra
Published on: 4 Feb 2025 9:28 PM IST
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डीएम अजय कुमार द्विवेदी (Photo- Social Media)

Shravasti News: श्रावस्ती जिले में जो ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य व ग्राम पंचायतों की पद रिक्त चल रहे हैं इससे ग्राम पंचायत में विकास कार्य ठप पड़ा था। इससे काफी दिक्कत हो रही थी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में उप चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों एवं बीडीसी के रिक्त पदों के लिए उप चुनाव की समय-सारिणी जारी की है। उन्होंने कहा कि बशर्ते रिक्त पद न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित नहीं होने चाहिए ।

डीएम ने बताया कि जनपद में सदस्य जिला पंचायत के लिए 01 पद विकास खण्ड सिरसिया एवं हरिहरपुररानी में 05-सिरसिया पंचम एवं हरिहरपुररानी प्रथम (अनारक्षित) रिक्त है। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए कुल 04 पद है। विकास खण्ड हरिहरपुररानी के अन्तर्गत 43-परशुराम पुर (अनुसूचित जाति महिला), गिलौला के अन्तर्गत 87-नकहा धर्मनगर(अनारक्षित), सिरसिया के अन्तर्गत 60-रामपुर देवमन(अनुसूचित जनजाति महिला) व 72-खैरी तराई (अनुसूचित जनजाति) रिक्त है। उन्होंने बताया है कि इसके अतिरिक्त सदस्य ग्राम पंचायत हेतु कुल 31 पद रिक्त है। जिसमें से क्रमशः विकास खण्ड इकौना में 03 पद, गिलौला में 16 पद, जमुनहा में 09 पद एवं सिरसिया में 03 पद पर उप चुनाव होगा।

ग्राम पंचायत उप चुनाव का कार्यक्रम

उन्होंने कहा है कि उक्त पदों पर नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम तारीख व समय 08 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक) किया गया है। बताया है कि नाम निर्देशन पत्रों की जाँच की तारीख व समय 10 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का तारीख व समय 11 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का तारीख व समय 11 फरवरी, 2025 (अपराह्न 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) और मतदान का तारीख व समय 19 फरवरी, 2025 (प्रातः 07ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक) एवं, मतगणना का तारीख व समय 21 फरवरी, 2025 (प्रातः 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है।

डीएम ने बताया है कि उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी अपने से सम्बन्धित सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के रिक्त स्थानों व पदों पर उप निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से कल 05 फरवरी, 2025 को सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) श्रावस्ती को तत्काल प्रेषित करेंगे। बताया कि निर्वाचन अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस चुनाव कार्यक्रम का गावों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को जानकारी दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा तहसील कार्यालय के सूचना पट्टों में भी यह कार्यक्रम चस्पा किया जायेगा। साथ ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना अवगत करने के साथ ही अर्थात कल 05 फरवरी, 2025 से नामांकन पत्रों की बिक्री का कार्य शुरू कर दिया जायेगा। सदस्य ग्राम पंचायतों एवं प्रधान ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों का उत्तर प्रदेश उप निर्वाचन पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों का उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार ही सम्पन्न होगा।

उन्होंने बताया है कि सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, प्रतीक आवंटन का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा। इसके अलावा सभी पदों की मतगणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत व विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के स्थानों व पदों का निर्वाचन परिणाम विकास खण्ड मुख्यालय पर तथा सदस्य जिला पंचायत के स्थानों व पदों का निर्वाचन परिणाम जिला मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा। डीएम ने बताया है कि उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य होंगे।



Shashi kant gautam

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