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Shravasti News: विधिक साक्षरता शिविर में वृद्धों को बताए उनके अधिकार
Shravasti News: विधिक साक्षरता शिविर विषय वृद्धजन की समस्याएं एवं निदान, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं उनके अधिकार तथा नशा उन्मूलन आदि विषयो पर तथा आयोजन वृद्धाश्रम में हुआ।
Shravasti News: वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं वृद्धजन आवास व वृद्धाश्रम विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भिनगा अन्तर्गत निकट-जूनियर हाईस्कूल तहसील भिनगा वृद्धाश्रम में किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव विश्वजीत सिंह ने वृद्धजन का निरीक्षण किया और उसकी प्रबंधक से वृद्धाश्रम के बारे में जानकारी भी ली। विधिक साक्षरता शिविर विषय वृद्धजन की समस्याएं एवं निदान, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं उनके अधिकार तथा नशा उन्मूलन आदि विषयो पर तथा आयोजन वृद्धाश्रम में हुआ।
बताया गया कि आजकल बदलते मौसम में बीमारी से कैसे बचाव किया जाए। इसी के क्रम में टीकाकरण एवं खानपान व आवश्यक सुविधाओं के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि बुजुर्ग किसी भी परिवार के हों, वह परिवार की गहरी जड़ होते हैं, जिस पर पूरा परिवार टिका होता है। वृद्धजन आवास व वृद्धाश्रम का मीनू विवरण के अनुसार उनको साप्ताहिक सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता व रात्रि का भोजन के बारे बताया गया। सुबह के नाश्ते में चाय, पोहा व दोपहर के भोजन में राजमा की सब्जी, सलाद, रोटी, चावल दिया जाए।
उक्त कार्यक्रम में दिनेश पटेल चीफ एलएडीसी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिकता, आश्रय, संबंधी आवश्यकताओं, उचित रियायतें आदि में सहायता के लिए कानून बनाये गये हैं। अगर उनका ठीक से क्रियान्वयन हो जाता है तो वृद्धजनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस वृद्धजनों की सहायता हेतु हमेशा तत्पर है। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता अशोक शर्मा ने बताया कि भौतिकता एवं बदलते परिवेश में समाज के वृद्धजन (महिला/पुरूष) विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। वृद्ध इस समाज के आधार है जिस प्रकार गाड़ी में ब्रेक न होने से र्दुघटना होना सम्भव है। उसी प्रकार जिस घर में वृद्ध नहीं होगें ।उस घर में अनुशासन नहीं होगा तथा ऐसा घर अतिशीघ्र टूट कर बिखर जायेगा।
समाज में हर व्यक्ति को उनके अनुभव से लाभ लेना चाहिए। कानून के बारे में जानकारी होने के कारण विभिन्न स्तरों पर ठीक तरह से कानून लागू न होने के कारण बडी संख्या में वृद्धजन इस कानून के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उक्त कार्यक्रम में संजय सिंह असिस्टेन्ट एलएडीसी ने बताया कि अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से सम्बन्धित कानून 2007 बनाया गया है इस कानून में माता-पिता/दादा को उनके बच्चों से आवश्यकतानुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था की गयी है। इस कानून में वरिष्ठ नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को दिलाने और हर जिले में निःशुल्क वृद्ध आश्रम की स्थापना की व्यवस्थायें हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ लिपिक दयाराम, पैरालीगल वॉलेन्टियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रावस्ती माला शर्मा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।