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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: वसीम रिजवी का वीडियो जारी, बोले बगैर मुकदमा सौंप दें भूमि

अदालत की इस मामलें में मंजूरी के बाद शुक्रवार को वसीम रिजवी ने एक वीडियों जारी कर कहा है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह बगैर मुकदमा लड़े और बगैर समाज में जहर घोले इस जमीन को जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि का हक है, उन्हे वापस कर दे और समाज को यह संदेश दे कि सही मुसलमान किसी की जमीन को हड़प कर, मुगलों की तरह इबादतगाहे बना कर उस पर इबादत नहीं करता।

Newstrack
Published on: 16 Oct 2020 12:31 PM GMT
श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: वसीम रिजवी का वीडियो जारी, बोले बगैर मुकदमा सौंप दें भूमि
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: वसीम रिजवी ने वीडियों जारी कर कहा- बगैर मुकदमा लडे़ सौंप दे भूमि (Photo by social media)

लखनऊ: उप्र. शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामलें में अदालत द्वारा सुनवाई को मंजूरी देने और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए जाने का स्वागत करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से अपील की है कि वह इस जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंप दे।

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वसीम रिजवी ने एक वीडियों जारी कर कहा है

अदालत की इस मामलें में मंजूरी के बाद शुक्रवार को वसीम रिजवी ने एक वीडियों जारी कर कहा है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह बगैर मुकदमा लड़े और बगैर समाज में जहर घोले इस जमीन को जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि का हक है, उन्हे वापस कर दे और समाज को यह संदेश दे कि सही मुसलमान किसी की जमीन को हड़प कर, मुगलों की तरह इबादतगाहे बना कर उस पर इबादत नहीं करता।

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आगामी 18 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है

बता दे कि शुक्रवार को ही मथुरा की जिला अदालत ने बीती 12 अक्टूबर को श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में दायर किए गए केस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और आगामी 18 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है। इस याचिका में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा गया है और अतिक्रमण कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इस मामलें में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत 04 पक्षकारों को नोटिस भी जारी किए हैं।

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इससे पहले बीती 25 सितंबर को श्रीकृष्ण विराजमान व सात अन्य ने स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे हटाने की मांग की थी। 28 सितंबर को जज छाया शर्मा ने इस मामलें में 30 सितंबर को सुनवाई की तारीख दे दी थी। इसके बाद 30 सितंबर को सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

मनीष श्रीवास्तव

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