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Siddharthnagar : समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेंद्र मिश्रा ने मदरसों से जुड़ी समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

Siddharthnagar News: समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेन्द्र मिश्रा मशाल ने आज राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इंदिरा भवन में उप निदेशक एस पी तिवारी को ज्ञापन सौंपा।

Intejar Haider
Published on: 6 Nov 2024 3:23 PM IST
Siddharthnagar News  ( Pic- News Track)
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Siddharthnagar News  ( Pic- News Track)

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में मदरसों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेन्द्र मिश्रा मशाल ने आज राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इंदिरा भवन में उप निदेशक एस पी तिवारी को ज्ञापन सौंपा। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बहाल किए जाने का निर्णय आने पर मणेन्द्र मिश्रा ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 की नियमावली के आधार पर मदरसों की समस्याओं के निस्तारण का आग्रह किया।

बताया कि 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मदरसों में शिक्षा बेहतर करने, बच्चों के रोजगार सृजन के मौके उपलब्ध कराना और मदरसों का आधुनिकीकरण के उद्देश्य से यूपी मदरसा एक्ट बनाया था। 22 जुलाई 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार में मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश मदरसा विनियम 2016 अस्तित्व में आया।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से मदरसों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति, शिक्षकों का लंबित वेतन दिए जाने एवं छात्रवृत्ति समय से मिलने संबंधित बिंदु शामिल है। मणेन्द्र मिश्रा ‘मशाल’ ने बताया कि 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मदरसों में शिक्षा बेहतर करने, बच्चों के रोजगार सृजन के मौके उपलब्ध कराना और मदरसों का आधुनिकीकरण के उद्देश्य से यूपी मदरसा एक्ट बनाया था।

22 जुलाई 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार में मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश मदरसा विनियम 2016 अस्तित्व में आया। जिसके तहत मदरसों की मान्यता, प्रशासन, सेवा के लिए विनियमावली परिभाषित किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का मदरसा एक्ट के संदर्भ में निर्णय स्वागतगोग्य है।



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Shalini Rai

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