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Siddharthnagar News : आगामी त्यौहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक, ये बनी रणनीति
Siddharthnagar News : प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना परिसर में सोमवार को उपजिलाधिकारी डॉ. संजीव दीक्षित की अध्यक्षता में पास कमेटी की बैठक हुई। बैठक में आगामी त्यौहारों पर लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई।
Siddharthnagar News : प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना परिसर में सोमवार को उपजिलाधिकारी डॉ. संजीव दीक्षित की अध्यक्षता में पास कमेटी की बैठक हुई। बैठक में आगामी त्यौहारों पर लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई।
आगामी सप्ताह में पड़ने वाले मोहर्रम के मद्देनजर डुमरियागंज थाने के सभागार में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में उपजिलाधिकारी डॉ. संजीव दीक्षित ने लोगों से आपस में प्रेम-सौहार्द बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पुलिस क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की और कहा कि हर संदिग्ध पर पुलिस की पैनी नजर होगी। माहौल खराब करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।
सभी लोग मिल-जुल कर मनाएं त्यौहार
प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव ने मीटिंग में आगामी त्यौहार मोहर्रम तथा श्रवणमास के संदर्भ में सभी से चर्चा की और दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत कर शांतिपूर्व व आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। हल्लौर ग्राम प्रधान ताकिब रिजवी ने बताया कि यहां सभी शांतिप्रिय लोग हैं। यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, सभी लोग मिलजुल कर त्योहार मनाए। यदि कोई व्यक्ति किसी के सुख-दुख में शामिल नहीं होता है तो वह इंसान नहीं है, इसलिए सभी लोग शांति ढंग से त्यौहार मनाए और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
इस दौरान ''वन महोत्सव सप्ताह" कार्यक्रम अंतर्गत थाना परिसर में उपजिलाधिकारी डॉ. संजीव दीक्षित, पुलिस क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा, प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव व ग्राम प्रहरियों ने वृक्षारोपड़ किया और जीवन में वृक्षो के महत्व के बारे में संदेश देते हुए समस्त पुलिस कर्मचारियों के साथ आम जनमानस को भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया। पीस कमेटी बैठक का संचालन कासिम पाल ने किया। बैठक में ताकीब रिज़वी, सरकार रिज़वी, दरोगा दुबे, रोहित सोनी, राजकुमार अग्रहरि, संतोष अग्रहरि, आदि सहित थानाक्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्ति, धर्मगुरू, प्रधान, ग्राम प्रहरी आदि मौजूद रहे।
तीन नए क्रिमिनल लॉ लागू, न्याय होगा सुलभ
देश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो गया है। ब्रिटिश काल(1860) से चली आ रही आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदल कर अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। सोमवार को थाना सभा कक्ष में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में इन नए कानून पर चर्चा किया गया और एक डेमो वीडियो के माध्यम से कानून के प्रचार-प्रसार के लिए सभी को दिखाकर इसमें हुए बदलाव और उससे होने वाले लाभ को समझाया गया।
उपजिलाधारी डॉ. संजीव दीक्षित ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अनुसार, मॉब लिंचिंग, यौन अपराध, फेक न्यूज़, भ्रामक जानकारी फैलाना, स्नैचिंग, एसिड अटैक आदि के लिए पहले की अपेक्षा बेहतर व्यवस्था की गई है। अब न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, तीन साल में निचली अदालत को मुकदमे का निस्तारण करना ही है। अब यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण कहीं भी हो जाने की दशा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी साक्ष्य की विवेचना किया जा सकता है।
नए कानून में सख्त प्रावधान
पुलिस क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली सुनिक्षत की जाएगी। इसमें जीरो एफआईआर, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समन, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं। प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव ने बताया कि नए कानून में एफ.आई.आर., चार्जशीट और जांच सबका समय तय किया गया है। नए कानून में मॉब लिंचिंग के लिए सख़्त प्रावधान हैं। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह में केस होगा। महिलाओं औऱ बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध में कड़ा दंड दिए जाने का प्राविधान है। इस दौरान थानाक्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्ति, धर्मगुरू, प्रधान, ग्राम प्रहरी आदि मौजूद रहे।