×

कोरोना का कहर: UP के इस जिले में लगी धारा 144, कहीं जाने से पहले पढ़ लें ये नियम

जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 मतलब निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके लागे करने के पीछे अगले दिनों में कई त्योहार, परीक्षाएं, कोविड 19 को आधार बनाया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कोरोना का हवाला ज्यादा दिया गया है।

Newstrack
Published on: 23 Nov 2020 3:48 PM GMT
कोरोना का कहर: UP के इस जिले में लगी धारा 144, कहीं जाने से पहले पढ़ लें ये नियम
X
कोरोना का कहर: UP के इस जिले में लगी धारा 144, कहीं जाने से पहले पढ़ लें ये नियम

सीतापुर: जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 मतलब निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके लागे करने के पीछे अगले दिनों में कई त्योहार, परीक्षाएं, कोविड 19 को आधार बनाया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कोरोना का हवाला ज्यादा दिया गया है। प्रशासन ने अगर अपने इस आदेश पर अमल कर लिया तो ये एक तरह से मिनी लाकडाउन जैसी नौबत रहेगी।

ये भी पढ़ें: पूर्वांचल को इस दिन 1200 करोड़ की सौगात देंगे गडकरी, लोगों में खुशी की लहर

पूरे जिले में चैकसी रहेगी। सभी प्रकार के वाहनों की चेकिंग की जाएगी। खासकर मास्क, फेस मास्क, सोशल डेस्टेसिंग पर नजर रखी जाएगी। यह आदेश डीएम की अनुमति से एडीएम विनय पाठक के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। जिसमे शासन के आदेश का हवाला भी दिया गया है। शासन की ओर से इस संदर्भ में 31 अक्टूबर को सभी डीएम को निर्देश दिए गए थे कि कोरोना और स्थानीय त्योहार अथवा अन्य कार्यक्रमों के मददेनजर निषेधाज्ञा लागू कर व्यवस्था बनाए रखें।

निषेधाज्ञा लागू करने की वजह पराली जलाना भी बताया गया है..

एडीएम विनय पाठक ने निषेधाज्ञा लागू करने की वजहें जो बताईं हैं उनमें से 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, 9 दिसंबर को गुरू तेगबहादुर शहीद दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस एवं एक दिसम्बर को विधान परिषद के लिए स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन तथा आयोजित होने वाली प्रतियोगी आदि परीक्षाओं को कारण बताया ही है, धान आदि फसलों की पराली जलाये जाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले आशांकित खतरे को भी बडी वजह बताई है। इससे साबित है कि योगी सरकार के अफसर आम जनता की चिंता निश्चित रूप से बडी गंभीरता से करते हैं।

...लेकिान मास्क, फेस कवर अनिवार्य रहेगा, बच्चे और बूढे रहें अंदर

एडीएम ने आदेश दिया है कि जिले की सीमा के अंदर फेस कवर, कवर और दो गज की दूरी का फार्मूला अपनाना अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर थूंकना दंडनीय अपराध होगा। किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजन के समय आयोजन मे भाग लेने वाले व्यक्तियो की संख्या शासन द्वारा समय पर निर्गत, कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु गाइडलाइन के अनुसार ही होगी।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूगणता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाँ और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो। दुकानदार किसी भी बिना मास्क लगाये ग्राहक को विक्रय नहीं करेंगे तथा किसी भी दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक समय में नहीं होंगे।

ये भी पढ़ें: बीवी-जमीन फिर हैवानियत: ऐसे में सगा भी बनता है कातिल, घटना से हिला यूपी

इसी प्रकार विक्रेता व उसके सहयोगी भी कवर/मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करेंगे तथा सेनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। दुकानदारों द्वारा ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। विदेश व अन्य जनपदों, महानगरों से आने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने थाने में सूचना अवश्य देनी होगी एवं किसी प्रकार की खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल के लक्षण होने पर क्वारंटाइन के नियमो का पालन अवश्य करना होगा। जिला चिकित्सालय सीतापुर में चिकित्सीय परामर्श लेकर ऐसे समस्त व्यक्तियों को जॉच करानी होगी और कोरोना के लक्षण पाये जाने पर आईसोलेशन में रखा जायेगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित होगा। 5 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतः मनाही रहेगी।

रिपोर्ट: पुतान सिंह

Newstrack

Newstrack

Next Story