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Sitapur News: रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट की शरण में जायेंगे आरोपी सांसद
Sitapur News: 15 जनवरी को गणेश मिश्रा से एक महिला नेता ने मुलाकात कर शिकायत की थी, पुलिस ने पूरे मामले की जांच की जिसके बाद 17 जनवरी को शहर कोतवाली पुलिस ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया था।
Sitapur News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि न्यायाधीश दिनेश नागर की अदालत में करीब आधे घंटे चली बहस में वकीलों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। इसके बाद कोर्ट में रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा
यह भी आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने हाई कोर्ट की शरण लेने की बात कही है। आपको पता तो चलें कि 15 जनवरी को गणेश मिश्रा से एक महिला नेता ने मुलाकात कर शिकायत की थी, पुलिस ने पूरे मामले की जांच की जिसके बाद 17 जनवरी को शहर कोतवाली पुलिस ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया था।
अदालत ने आरोपी की याचिका को किया खारिज
वहीं आपको बता दें कि न्यायालय में रेप के आरोपी सांसद के वकील अरविंद मसलदान ने अदालत में तर्क दिया कि दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध थे। जिससे यह मामला राजनीतिक साजिश लग रही है। हालांकि अदालत ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया।