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Sonbhadra: केंद्रीय कारागार नैनी के वरिष्ठ अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट का बड़ा एक्शन, 349 CRPC की नोटिस जारी

Sonbhadra: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने आदेश के तीन माह बाद भी केंद्रीय कारागार नैनी में निरूद्ध आरोपी रामसजीवन को हाजिर न करने पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए, वरिष्ठ अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 13 Oct 2022 9:14 PM IST
Sonbhadra News
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Central Jail Naini (social media) 

Sonbhadra News: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने आदेश के तीन माह बाद भी केंद्रीय कारागार नैनी में निरूद्ध आरोपी रामसजीवन को हाजिर न करने पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए, वरिष्ठ अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है। इसके लिए उन्हें 349 सीआरपीसी की नोटिस भी जारी की गई है। वृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान पारित आदेश में जहां आरोपी को कोर्ट में न हाजिर किए जाने को हाईकोर्ट के एक्सन प्लान का उल्लंघन माना है। वहीं आगामी 18 अक्तूबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के साथ ही आरोपी रामसजीवन को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।

इस पूरें प्रकरण पर कोर्ट को होना पड़ा सख्त

केद्रींय जेल नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध चल रहे रामसजीवन को, एक आपराधिक मामले की सुनवाई के सिलसिले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में हाजिर करने का आदेश जारी किया गया था लेकिन वहां के वरिष्ठ अधीक्षक ने 21 जुलाई 2022, 10 अगस्त 2022, 22 सितंबर 2022 और 28 सितंबर 2022 को भेजे रेडियोग्राम में यह अवगत कराते हुए रामसजीवन को कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं किया कि फोर्स उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अदालत ने इसे बड़ी लापरवाही माना। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि तीन माह से अभियुक्त रामसजीवन को नैनी जेल से तलब किया जा रहा है।

वरिष्ठ अधीक्षक उसे कोर्ट में हाजिर नहीं कर सके हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार नैनी कोर्ट से भेजे गए आदेश को गम्भीरता से नहीं लेते और न ही उसके अनुपालन में ही रुचि लेते हैं। इसकी वजह से संबंधित मामले का हाईकोर्ट के एक्शन प्लान के तहत निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसके क्रम में धारा 349 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करते हुए अधीक्षक को 18 अक्तूबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने और अभियुक्त रामसजीवन को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया गया है।



Prashant Dixit

Prashant Dixit

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