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Sonbhadra News: लक्ष्मण हत्याकांड के दोषी को मिली 10 साल की सजा, सिर पर लाठी से वारकर ली थी जान
Sonbhadra News: सिर पर लाठी से वार कर दो वर्ष पूर्व जुगैल थाना क्षेत्र के गोठानी गांव निवासी लक्ष्मण उर्फ अड़बंगी की जान लेने के मामले में दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।
Sonbhadra News: सिर पर लाठी से वार कर दो वर्ष पूर्व जुगैल थाना क्षेत्र के गोठानी गांव निवासी लक्ष्मण उर्फ अड़बंगी की जान लेने के मामले में दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने महज दो साल में सुनवाई करते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया। मामले में अधिवक्ताओं की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवबचन खरवार को 10 वर्ष कैद के साथ 10 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद निर्धारित की गई।
यह है पूरा घटनाक्रम
अभियोजन कथानक के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के गोठानी गांव निवासी प्रेमचंद पुत्र विश्वनाथ तिवारी ने गत आठ अक्तूबर 2020 को थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि 8 अक्टूबर 2020 की दोपहर दो बजे वह गांव के खेल मैदान में कार्य करवा रहा था। वहीं पर उसके चचेरे भाई लक्ष्मण उर्फ अड़बंगी जो 70 वर्ष के थे भी मौजूद रहे। उसी दौरान गांव का ही शिवबचन खरवार पुत्र रामबदन खरवार वहां आ गया और अचानक से उनके चचेरे भाई लक्ष्मण उर्फ अड़बंगी के सिर पर लाठी से कई वारकर उन्हें मरणासन्न कर दिया। एंबुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
शिवबचन खरवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना
तहरीर के आधार पर शिवबचन खरवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने की बात कहते हुए विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का अवलोकन किया।
इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवबचन खरवार को 10 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने मामले की पैरवी की।