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Sonbhadra News: रामनारायण हत्याकांड में सुपारी किलर को उम्रकैद, घर में घुसकर मारी थी गोली

Sonbhadra News: आम्र्स एक्ट के तहत भी उसे दोषी पाया गया है और इसके लिए उसकी पांच वर्ष कैद की सजा मुकर्रर की गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की।

Kaushlendra Pandey
Published on: 10 March 2023 8:27 PM IST
Sonbhadra News
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Sonbhadra News (Pic: Social Media)

Sonbhadra News: 21 फरवरी 2014 की सुबह ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी में घर में घुसकर रामनारायण यादव की गोली माकर हत्या किए जाने के मामले में कथित सुपारीकिलर पुष्पेंद्र उर्फ बंटी दूबे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आम्र्स एक्ट के तहत भी उसे दोषी पाया गया है और इसके लिए उसकी पांच वर्ष कैद की सजा मुकर्रर की गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य, गवाहों के बयान और अभियोजन तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलील को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी पुष्पेंद्र उर्फ बंटी को उम्रकैद तथा 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश दिया गया। वर्ष 2014 में खासा चर्चा का विषय रहे रामनारायण हत्याकांड को लेकर आए फैसले की भी लोगों में खासी चर्चा बनी रही।

बेटी की तहरीर पर दर्ज हुआ था हत्या का केस

मामले में बेटी अनामिका यादव की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और पुलिस की छानबीन में प्रथमदृष्टया पारिवारिक संपत्ति विवाद का मामला सामने आया था। वहीं दो पत्नियों में से, एक पत्नी से उत्पन्न बेटे द्वारा ही हत्या की सुपारी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद, तत्कालीन समय में यह प्रकरण जिले में सबसे चर्चित प्रकरण बन गया था। मामले में पुलिस ने पुष्पेंद्र सहित छह को आरोपी बनाया था। छहों को गिरफ्तार करने के साथ ही, उनके खिलाफ चार्जशीट भी अदालत में भेजी गई थी। सुनवाई के दौरान पुष्पेंद्र द्वारा जिस पिस्टल से गोली मारी गई थी, उस पिस्टल के उसके पास से पाए जाने, पकडे़ जाने के समय पुलिस पर झोंके गए फायर के खोखे और मृतक के शरीर में मिली गोली एक ही पिस्टल से चली होने, हत्या में प्रयुक्त बाइक का जुडाव पुष्पेंद्र से होने को देखते हुए जहां उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं शेष पांच आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया गया। इसको देखते हुए उन्हें बरी कर दिया गया।

यह था घटनाक्रम

ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी निवासी अनामिका यादव ने ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 21 फरवरी 2014 को घर पर उसके अलावा उसके पिता, मां और दो नौकर मौजूद थे। सुबह करीब आठ बजे दो लोग घर पर आए और घंटी बजाने लगे। जब नौकर ने दरवाजा खोला तो दोनों गिट्टी लेने की बात करते हुए घर में घुस गए। एक युवक ने उसके पिता को गोली मार दी और वहां से बाइक से भाग गए। घटना के बाद उसने अपने चचेरे भाई को सूचना दी। उनकी सहायता से पिता को ओबरा परियोजना अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मामले में पुलिस ने पुष्पेंद्र उर्फ बंटी निवासी पट्टी दयाल मुरादपुर, थाना बदलापुर, जौनपुर सहित छह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने की बात कहते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। वहां सुनवाई के दौरान पुष्पेंद्र को दोषी पाया गया और उसे उम्रकैद के साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने मामले की पैरवी की। सजा की पुष्टि करते हुए बताया कि पुष्पेंद्र के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई। बताया कि उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। आर्म्स एक्ट में भी उसे दोषी पाते हुए पांच वर्ष कैद और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।



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Durgesh Sharma

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