Sonbhadra: गोपाल हत्याकांड के दोषी दंपति को मिली उम्रकैद, साढ़े 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sonbhadra: साढ़े 10 साल पुराने गोपाल गुप्ता हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दंपति दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में 23-23 हजार अर्थदंड भी लगाया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 16 Jan 2023 2:26 PM GMT
Sonbhadra Crime News
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सजा। (Social Media)

Sonbhadra: साढ़े 10 साल पुराने गोपाल गुप्ता हत्याकांड में दंपति दोषी पाए गए हैं। मामले की सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने सोमवार को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी दंपति अमरेश गुप्ता और बबली उर्फ अर्चना को उम्रकैद के साथ 23-23 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा गया है।

29 फरवरी 2012 का है मामला

अभियोजन कथानक के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के करगरा गांव की मालती देवी पत्नी स्वर्. गोपाल गुप्ता ने 29 फरवरी 2012 को दी चोपन थाने में तहरीर दी। अवगत कराया कि उसके गांव के अमरेश गुप्ता, उसकी मां अतवारी देवी और पत्नी बबली उर्फ अर्चना खपरैल बंटवारे की बात कर रहे थे। इस पर उनके पति गोपाल गुप्ता ने एतराज किया तो बगल में रखी कुल्हाड़ी लेकर अमरेश गुप्ता, मां अतवारी देवी और पत्नी बबली उर्फ अर्चना लाठी डंडा लेकर उसके पति को दौड़ा लीं औल यह कहते हुए कि आज इसकी हत्या करनी है, उन्हें घेरकर बेरहमी से पिटाई करने लगे। तब तक पिटाई की गई, जब तक पति की मौत नहीं हो गई। वह और उसकी सास बचाने के लिए दौड़ी तो उन्हें भी पीटा गया जिससे उन्हें भी चोटें आई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।

गवाहों के बयान पत्रावली के आधार पर हुए दोषसिद्ध

विवेचना के बाद पर्याप्त सबूत पाए जाने का दावा करते हुए न्यायालय में अमरेश गुप्ता और उसकी पत्नी बबली उर्फ अर्चना के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपति अमरेश गुप्ता और उसकी पत्नी बबली उर्फ अर्चना को उम्रकैद और 23-23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा में एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा। अभियोजन की तरफ से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने मामले की पैरवी की।

Deepak Kumar

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