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Sonbhadra News: निकाय चुनाव में भूमि-भवन, अहाते-दीवारों पर वॉल राइटिंग बैन, सिर्फ लगा सकेंगे झंडा बैनर

Sonbhadra: निर्वाचन आयोग से आए निर्देश के क्रम में डीएम चंद्र विजय सिंह की तरफ से बृहस्पतिवार की देर शाम को नगर विकाय चुनावों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई।

Kaushlendra Pandey
Published on: 15 Dec 2022 11:08 PM IST
Sonbhadra News In Hindi
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डीएम चंद्र विजय सिंह

Sonbhadra News: बगैर अनुमति किसी के भूमि-भवन, अहाते-दीवार का प्रचार के लिए उपयोग करने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर निर्वाचन आयोग से आए निर्देश के क्रम में डीएम चंद्र विजय सिंह की तरफ से बृहस्पतिवार की देर शाम गाइडलाइन जारी कर दी गई। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर की भी कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने चुनाव प्रचार को लेकर जरूरी आदेश दिए

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) चंद्रविजय सिंह बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के क्रम में चुनाव प्रचार को लेकर जरूरी आदेश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने कहा कहा कि किसी संस्था/निकाय, प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ताओं/समर्थकों/सहानुभूतिकर्ताओं द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि/भवन/अहाते या दीवार का उपयोग, अगर संबंधित भवन/भूस्वामी की लिखित अनुमति के किया जाता है तो इसे चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।

व्यक्तिगत व सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई: DM

डीएम के मुताबिक भवन-भू स्वामी की लिखित अनुमति के उपरांत भी केवल झंडा और बैनर लगाये जाने के लिए अनुमति लिया किया जा सकता है। वाल राइटिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई संगठन/निकाय या प्रत्याशी या उसका कार्यकर्ता, समर्थक या सहानुभूतिकर्ता बिना अनुमति के सार्वजनिक/व्यक्तिगत भवनों की दीवारों पर संदेश/नारा लिखने, निर्वाचन प्रतीक बनाने में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध व्यक्तिगत/सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए बनाये गये सामान्य कानून के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

इन-इन स्थलों को माना जाएगा सार्वजनिक संपत्ति

जन सामान्य की सुविधा के लिए राजमार्गों पर लगे मार्ग संकेतक, मार्गों को विभाजित करने वाले चौराहे, राजमार्गों के किमी दर्शित करने वाले पत्थर, सावधानी दर्शित करने वाली रेलवे लेबिल क्रासिंग सूचना पट्ट, रेलवे प्लेटफार्म पर नामों की सूचना पट्टिका, बस अड्डों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थलों को दर्शित करने वाला साइन बोर्ड सार्वजनिक भवन/ सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आएगा।



Deepak Kumar

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