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Sonbhadra : जेपी एसोसिएट अध्यक्ष के अपहरण की साजिश में पूर्व MLA समेत दो पाए गए दोषी, मिली तीन वर्ष कैद की सजा
Sonbhadra: जेपी एसोसिएट्स के अधिशासी अध्यक्ष रहे अजय शर्मा के अपहरण की साजिश रचने के सात साल पुराने मामले में दुद्धी के पूर्व विधायक रहे हरिराम चेरो सहित चार को दोषी करार दिया गया है।
Sonbhadra: जेपी एसोसिएट्स (JP Associates) के अधिशासी अध्यक्ष रहे अजय शर्मा (Ajay Sharma) के अपहरण की साजिश रचने के सात साल पुराने मामले में दुद्धी के पूर्व विधायक रहे हरिराम चेरो सहित दो को दोषी करार दिया गया है। इसके लिए उन्हें तीन साल कारावास की सजा भी सुनाई गई है। हालांकि फिलहाल उन्हें 437ए सीआरपीसी के तहत छह माह तक के लिए जमानत (व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू) पर छोड़ा गया है। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा (Additional Sessions Judge Rahul Mishra Court) की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सभी पर चार-चार हजार अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि शामिल रहेगी।
यह है पूरा घटनाक्रम
अभियोजन कथानक के मुतािबक तत्कालीन एसपी शिवशंकर यादव को 14 जनवरी 2015 को सूचना मिली कि कुछ आपराधिक व्यक्ति जेपी सीमेंट डाला के अधिशासी अध्यक्ष अजय शर्मा के अपहरण की योजना बनाए रहे हैं। इस पर शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी जेके सिंह के नेतृत्व में एक टीम डाला क्षेत्र में, इसकी जानकारी के लिए भेज दी गई। वहां पता चला कि डाला के पास मेन रोड पर झूला टाली के पास संदिग्ध लोग मौजूद हैं, जिसमें झारखंड के भी लोग सरकारी असलहों और सरकारी गाड़ी के साथ मौजूद बताए जा रहे हैं। वहां से योजना बनाकर वह ओबरा के लिए पर निकलेंगे। इस सूचना के आधार पर स्वाट टीम, ओबरा और चोपन पुलिस ने मौके की घेरबंदी कर गजराज नगर में ओबरा डाला मोड़ पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। दोपहर एक बजे के करीब डाला की ओर से सफेद रंग की एक स्कार्पियो आती दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम ने रोका तो वाहन में बैठे लोगों ने दो फायर झोंक दिए और उतर कर भागने लगे। जवाबीं फायरिंग कर पुलिस ने वाहन चालक सहित तीन को पकड़ लिया। वहीं दो भाग निकले। कथानक के मुताबिक इस दौरान पकड़े गए हाथीनाला थाना क्षेत्र के गड़दरवा गांव निवासी हरिराम चेरो, गिरिजानंद सिंह चेरो निवासी काकेकला, थाना पाटन, जिला पलामू झारखंड और जावेद अहमद निवासी वार्ड 11 दुद्धी के पास से एक रिवाल्वर, एक तमंचा, नौ कारतूस, तीन देशी बम सहित कई सामान बरामद किए जाने का दावा किया गया। भागे व्यक्तियों के बारे में एक का नाम भोला पासवान निवासी भुड़वा, थाना पाटन, पलामू, झारखंड और दूसरे का नाम भोला को पता होने की जानकारी दी गई। बरामदगी और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर मामले में धारा 307 आईपीसी आम्र्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर, उक्त तीनों का चालान कर दिया गया। विवेचना के बाद मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई।
अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उनको तीन-तीन वर्ष कारावास, 10-10 हजार अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने दलीलें पेश की। बता दें कि हरिराम चेरो 2017 में अपना दल एस के टिकट पर दुद्धी विधानसभा से विधायक चुने गए थे, वहीं 2022 में बसपा के टिकट पर दुद्धी से उम्मीदवारी की थी।