TRENDING TAGS :
Sonbhadra News: नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, दोषी को 10 वर्ष की कैद
Sonbhadra News: अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषी प्रवीण को 10 वर्ष की कैद और 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
Sonbhadra News: साढ़े सात वर्ष पूर्व करमा थाना क्षेत्र के गांव से 16 वर्षीय नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में चार को सजा सुनाई गई है। इसमें दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष और अपहरण में सहयोग करने वाले तीन को 7-7 वर्ष कैद की सजा दी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषी प्रवीण को 10 वर्ष की कैद और 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा।
चार दोषियों को सुनाई गई सजा
वहीं तीन अन्य दोषियों को सात-सात वर्ष की कैद और 10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 5- 5 माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश दिया। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
ये था पूरा मामला
अभियोजन कथानक के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 11 जुलाई 2015 को थाने में तहरीर दी। अवगत कराया कि उसकी बेटी 8 जुलाई 2015 को पढ़ने स्कूल गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। जब उसके स्कूल जाकर पता किया गया तो पता चला कि वह उस दिन स्कूल में पढ़ने गई ही नहीं थी। जब पुनः पता लगाया गया तो पता चला कि करमा थाना क्षेत्र के सिरसिया ठाकुराई गांव निवासी प्रवीण कुमार पुत्र रामानंद कोल भी गायब है। जब प्रवीण के मोबाइल पर फोन कराया गया तो उसने बताया कि वह कटनी जा रहा है और उसके साथ में पीड़िता भी है। उसे लेकर वापस आऊंगा,लेकिन वापस नहीं आया।
पर्याप्त सबूत मिलने पर पुलिस नें किया गिरफ्तार
इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पुलिस विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद कर लिया। अपहरण में शामिल तीन अन्य राकेश पुत्र शिवकुमार कोल, जितेंद्र पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी सिरसिया ठाकुराई, थाना करमा, संदीप विश्वकर्मा पुत्र रामानंद निवासी तरावां, थाना राबर्ट्सगंज का नाम सामने आया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने की बात कहते न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया।
अदालत ने सुनाई सजा 10 साल की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी प्रवीण कुमार को 10 वर्ष की कैद और अपहरण के तीन दोषियों को राकेश,जितेंद्र तथा संदीप विश्वकर्मा को सात-सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की।