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Sonbhadra News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष की कैद, सहयोग करने वाले दो को सात-सात वर्ष की सजा
Sonbhadra News: 13 वर्ष पूर्व भूत-प्रेत के चक्कर में चाकू गोंदकर महिला की जाने लेने के दोषी को छह साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दो संगीन मामलों में शुक्रवार को आए फैसले और इसको लेकर की गई सुनवाई को लेकर जिला कचहरी में पूरे दिन गहमागहमी की स्थिति बनी रही।
Sonbhadra News: जिले में 10 वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में जहां दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष और अपहरण में सहयोग करने वाले दो व्यक्तियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई। वहीं 13 वर्ष पूर्व भूत-प्रेत के चक्कर में चाकू गोंदकर महिला की जाने लेने के दोषी को छह साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दो संगीन मामलों में शुक्रवार को आए फैसले और इसको लेकर की गई सुनवाई को लेकर जिला कचहरी में पूरे दिन गहमागहमी की स्थिति बनी रही।
पहला मामला:
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (सीएडब्लू) आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी गोविंद उर्फ कल्लू को 15 वर्ष की कैद तथा 80 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा। अपहरण के दोषी शिवगुलाम और सरोज को सात-सात वर्ष की कैद और 30-30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न देने पर दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश दिया गया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
अभियोजन कथानक के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अदालत को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि उसकी 13 वर्षीय लड़की को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव की सरोज पुत्री प्रेम कुमार अपने साथ दो अक्टूबर 2012 की शाम सात बजे ले गई थी। गांव से बाहर जाने पर उसने फोन कर सहिजन कला गांव निवासी गोविंद उर्फ कल्लू पुत्र लालजी को बुलाया और उससे आठ हजार लेकर उसकी बेटी को उसके हवाले कर दिया। गोविंद ने मड़रा गांव निवासी शिवगुलाम पुत्र रामजियावन को बुलाया और उसके साथ रेलवे स्टेशन राबर्ट्सगंज पहुंचा, वहां से ट्रेन से उसकी पुत्री को लेकर विंध्याचल चलाया गया, जहां कमरा लेकर उसे दो दिन रखा और उसके साथ चार बार जबरिया दुष्कर्म किया। अपहरण में सहयोग के लिए पांच हजार शिवगुलाम को दिया। पुलिस के यहां सुनवाई न होने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया। वहां से मिले आदेश पर राबर्ट्सगंज कोतवाली में सात नवंबर 2012 को एफआईआर दर्ज की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनी। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके बाद दोषसिद्ध पाकर सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार पाठक ने मामले की पैरवी की।
दूसरा मामलाः
केशिया देवी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध पाकर दोषी बबुंदर को 6 वर्ष की कैद और दह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के लिए कहा।
अभियोजन कथानक के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के पतगढ़ी कोटा टोला निवासी कामता प्रसाद पुत्र स्व. रामसुमेर ने चोपन थाने में तहरीर दी थी। अवगत कराया था कि 22 फरवरी 2009 को दोपहर बाद करीब ढाई बजे दिन में उसकी मां केशिया देवी अपने दरवाजे पर बैठी थी। उसी समय उसके चाचा का लड़का बबुंदर पुत्र इंदर आया और भूत प्रेत को लेकर उसकी मां को गाली देने लगा तथा जान से मारने की धमकी भी देने लगा। जब उसकी मां ने मना किया तो बबुंदर ने सब्जी काटने वाले चाकू से कई जगह प्रहार कर घायल कर दिया। उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गया, वहां इलाज के दौरान दूसरे दिन मौत हो गई। इस मामले की भी सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने की।