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Sonbhadra: साढ़े नौ साल पुराने रामविचार हत्याकांड केस पर आया फैसला, आरोपी को मिली उम्रकैद
Sonbhadra: साढ़े 9 साल पहले पत्थर से कूचकर की गई रामविचार की हत्या के मामले में दोषी राजकुमार को उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
Sonbhadra: बभनी थाना क्षेत्र (Babhni police station area) के सांगोबांध गांव में साढ़े 9 साल पहले पत्थर से कूचकर की गई रामविचार की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत (Additional Sessions Judge I Khalikuzma Court) ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राजकुमार को उम्रकैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने का निर्णय पारित किया गया। अर्थदंड जमा होने की दशा में उसकी आधी धनराशि मृतक के पुत्र को प्रदान कर दी जाएगी।
28 नवंबर 2012 में की थी हत्या
अभियोजन कथानक के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र (Babhni police station area) के सागोबाध गांव निवासी राममनोहर ने 28 नवंबर 2012 को बभनी थाने पहुंचकर तहरीर दी। आरोप लगाया कि 27 नवंबर 2012 को उसका भाई रामविचार सांगोबांध बाजार करने गया था। वहां पर गांव के ही राजकुमार ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। रात को भाई घर नहीं लौटा तो सुबह उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई। पता चला कि पियहवा नाले के पास खेत में पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी गई है।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजकुमार के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। वहां मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।
इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजकुमार को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने का निर्णय पारित किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह (Additional District Government Advocate Kunwar Veer Pratap Singh) ने मामले की पैरवी की। उधर पुलिस प्रवक्ता ने उम्रकैद की आजाद दोषी को दिए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि बभनी पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत राजकुमार पुत्र जामुन निवासी सांगोबांध, थाना बभनी, के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
Sonbhadra: आपराधिक किस्म के नौ व्यक्तियों को किया गया जिला बदर
Sonbhadra: जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रह रहे आपराधिक किस्म के नौ व्यक्तियों को जिला बदर करने की कार्रवाई की गई है। एसपी की संस्तुति को संज्ञान में लेकर एडीएम न्यायिक की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। संबंधित थानाध्यक्षों को जिला बदर के आदेश का तत्काल तामिला कराने और उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया गया है।
इन लोगों को किया जिला बदर
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक विभिन्न मामलों में वांछित सुनील कुमार विश्वकर्मा उर्फ बूल्लू पुत्र सपेत निवासी भरहरी, थाना जुगैल, अशोक उर्फ सोनू गुप्ता पुत्र विशेश्वर गुप्ता निवासी डूभा, थाना बभनी, रंजन पुत्र गुलाब निवासी सलखन टोला, थाना चोपन, सोनू बिंद पुत्र रमाकांत बिंद निवासी लेडु़आ, थाना रामपुर बरकोनिया, मेराज पुत्र रसीद निवासी डिलाही, थाना करमा, वाजिद अली पुत्र फिरोज अली निवासी अंबेडकरनगर, थाना शक्तिनगर, सुरेश चंद्र प्रजापति पुत्र चेतनाथ प्रजापति निवासी बेलगड़ी टोला महुअरिया, थाना जुगैल, रामसनेही पुत्र रामदेव, निवासी करौदिया, थाना रामपुर बरकोनिया, बब्बू स्वीपर पुत्र भुवनेश्वर स्वीपर निवासी सेक्टर नंबर चार बैंक के पीछे झोपड़ी, थाना ओबरा के खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) की तरफ से छह माह के लिये जिला बदर की कार्रवाई की गई है। एडीएम की तरफ से संबंधित थानाध्यक्षों को आरोपियों पर आदेश की तामिला और उन्हें जिला बदर किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
वहीं एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह की तरफ से संबंधित आरोपियों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। जिला बदर किए गए आरोपियों पर पाक्सो एक्ट, आबकारी अधिनियम सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अलग-अलग थानों में मामले दर्ज हैं।