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Sonbhadra: आदेश का अनुपालन न करने पर ADJ प्रथम कोर्ट सख्त, अनपरा SO व SI के विरुद्ध दर्ज होगा केस

Sonbhadra: कोर्ट के आदेश के अनुपालन न करने को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने अनपरा एसओ और एसआई के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया।

Kaushlendra Pandey
Published on: 28 Jun 2022 3:04 PM GMT
Sonbhadra News In Hindi
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कोर्ट। (Social Media)

Sonbhadra: अनपरा थानाध्यक्ष और वहां के एक दरोगा द्वारा कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बरती गई लापरवाही को लेकर कोर्ट ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। इसको लेकर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा (Additional Sessions Judge I Khalikuzzama) की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अनपरा एसओ और एसआई के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं, इस मामले में सात जुलाई की तिथि मुकर्रर करते हुए, एसओ और एसआई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया है।

ये था मामला

बताया गया कि राज्य बनाम जगत धरिकार वगैरह के मामले में जेल में बंद आरोपी दयाराम धरिकार और जगत धरिकार की जेल से न्यायालय में पेशी हुई। उस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि एक अन्य आरोपी रामलखन धरिकार के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन अनपरा थाने (anpara police station) की तरफ से अब तामिला नहीं कराया गया। अलबत्ता इस बीच, एसआई संतोष सिंह (SI Santosh Singh) की तरफ से इसको लेकर दूसरी रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी गई, जिस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने एसआई संतोष कुमार सिंह (SI Santosh Singh) से छह मई को स्पष्टीकरण तलब कर लिया था।

साथ ही अनपरा एसओ से गैरजमानती वारंट का तामिला कराने का आदेश दिया था। इसके बाद से 20 मई, 27 मई, 10 जून, 28 जून कुल चार तिथियां बीत गई लेकिन न तो अदालत के सामने एसआई का स्पष्टीकरण पहुंचा, न ही आदेश के तामिला के बाद एसओ की तरफ से कोई रिपोर्ट आई, तो मंगलवार को जब यह मामला अदालत के सामने आया तो पता चला कि अब तक कोर्ट के पास आदेश तामिला के बाबत कोई जानकारी नहीं पहुंची है, न ही एसआई की तरफ से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

अनपरा एसओ और एसआई पर प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का दिया आदेश

मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीजे प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने अनपरा एसओ और एसआई संतोष कुमार सिंह के विरुद्ध जहां प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं दोनों लोगों को सात जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। साथ ही आरोपी रामलखन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है।

Deepak Kumar

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