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Sonbhadra: जहां नहीं जा सकेंगे फायर बिग्रेड वाहन, वहां के लिए रखनी होगी जलापूर्ति की व्यवस्था, डीआईजी ने दिए सख्त निर्देश

Sonbhadra Latest News: डीआईजी ने विंध्याचल मंडल के सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही जिले में तैनात अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अग्निशमन की व्यवस्था को लेकर कई निर्देश जारी किए।

Kaushlendra Pandey
Published on: 11 Jun 2022 12:38 PM GMT
Sonbhadra: जहां नहीं जा सकेंगे फायर बिग्रेड वाहन, वहां के लिए रखनी होगी जलापूर्ति की व्यवस्था, डीआईजी ने दिए सख्त निर्देश
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Water Supply (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Sonbhadra Latest News: शहरों, कस्बों में भीड़-भाड़ तथा संकरी गलियों वाले इलाके, जहां फायर बिग्रेड वाहन (Fire Brigade Vehicles) नहीं पहुंच सकते। ऐसी जगहों पर आग से बचाव और इमरजेंसी की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए पेयजलपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस मसले को लेकर डीआईजी रामकृष्ण भारद्वाज (DIG Ramkrishna Bharadwaj) ने शनिवार को विंध्याचल मंडल के सोनभद्र (Sonbhadra), मिर्जापुर (Mirzapur) और भदोही जिले (Bhadohi) में तैनात अधिकारियों के साथ बैठक कर अग्निशमन की व्यवस्था और इस को बेहतर बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए।

बैठक के दौरान अग्नि दुर्घटना (Fire Incidents) के खतरे का प्रभाव और पूर्व में घटित दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड अपडेट रखने, आग लगने की दशा में बचाव के इंतजाम की क्या रणनीति है? इसकी विस्तृत समीक्षा की गई। डीआईजी का कहना था कि मिर्जापुर, सोनभद्र क्षेत्र में काफी पहाड़ी-वन क्षेत्र हैं, जिसमें आग जनित घटनाएं घटित होती हैं l इसको देखते हुए उन्होंने ऐसी अग्नि दुर्घटना के खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर, आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी जारी किया।

तीनों जनपदों में फायर स्टेशन (Fire Station) तथा भूमि उपलब्धता, और आवंटित भूमि की जानकारी करने के साथ ही डीआईजी (DIG Ramkrishna Bharadwaj) ने निर्देशित किया कि थाने पर उपलब्ध वाहनों/मशीनों और संसाधनों की पुनः समीक्षा कर लें। जो अक्रियाशील हैं उसे नियमानुसार निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी की कार्रवाई करें ताकि उनके स्थान पर अन्य उपकरण संसाधन प्राप्त हो सके।

15 दिन के अंदर कार्ययोजना और नक्शा तैयार करने के निर्देश

जलापूर्ति के श्रोत, फायर हैंईड्रेट, ओवर हेड टैंक, स्टैटिक टैंक, नलकूप कहां-कहां पर हैं? आदि पूछे जाने पर संबंधित पर्याप्त जानकारी नहीं दे पाए। इस पर नाराजगी जताते हुए डीआईजी ने जलापूर्ति के लिए नक्शा नगर निगम से प्राप्त करने, अग्नि दुर्घटना के खतरों के प्रति संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में प्रमुख प्रतिष्ठानों शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्कूल कॉलेजों आदि की सूची तैयार कर, आपातकालीन स्थिति में शहर को सुरक्षित रखने और दुर्घटना के बचाव हेतु मानक के अनुरूप 15 दिवस के अंदर कार्ययोजना और नक्शा तैयार करने के निर्देश दिए गए।

वहीं इस बात की हिदायत दी गई कि अग्निशमन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी और उनकी टीम मॉक ड्रिल, बचाव संबंधी सतर्कता के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित रखें।

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Shreya

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