TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

Sonbhadra : बीडीओ-एडीओ सहित पांच पर एफआईआर, वार्ड मेंबर ने मारपीट-धमकी का लगाया आरोप

Sonbhadra: जिले के राबर्ट्सगंज ब्लाक के खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, संबंधित ग्राम पंचायत के सेक्रेट्री, प्रधान सहित पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 14 Oct 2022 5:05 PM IST
Sonbhadra News In Hindi
X

FIR। (Social Media)

Sonbhadra: जिले के राबर्ट्सगंज ब्लाक (robertsganj block) के खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, संबंधित ग्राम पंचायत के सेक्रेट्री, प्रधान सहित पांच के खिलाफ कथित मारपीट और धमकी देने के मामले में राबर्ट्सगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया है। एक आरटीआई एक ग्राम पंचायत सदस्य की तरफ से लगाए गए आरोपों और उस पर कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के क्रम में पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

ये है मामला

शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी तथा ग्राम पंचायत सदस्य राजाराम केशरी ने कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा था कि गत 14 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे के करीब खंड विकास अधिकारी राबटर्सगंज उमेश सिंह ने उसे काल कर बुलाया। वह वहां पहुंचा तो देखा कि एडीओ पंचायत कृपाशंकर शुक्ल, ग्राम विकास अधिकारी राजपुर अश्वनी श्रीवास्तव, प्रधान राजपुर मीरा देवी और उनके पति राजकुमार पहले से बीडीओ कार्यालय में बैठे हुए थे। आरोप लगाया गया है कि वहां पहुंचने पर उसे अलग कमरे में ले जाकर बोले कि आरटीआई के तहत जो सूचना मांगे हो वह दिया जाना संभव नहीं है। आरोप है कि जब उसने यह कहा कि यहीं लिखकर दे दीजिए। इस पर वहां मौजूद एडीओ पचंायत सहित अन्य ने उसकी पिटाई कर दी। यह भी आरोप लगाया गया है कि एडीओ पंचायत ने दस्तावेज फाड़ दिया। वहीं बीडीओ ने जेल भेजवाने की धमकी दी। सेक्रेट्री पर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

बीडीओ ने आरोपों को बताया गलत

सेलफोन पर हुई वार्ता में बीडीओ उमेश सिंह ने आरोपों को गलत बताया। उन्होंन कहा कि राजाराम केशरी द्वारा एक मामले में शिकायत की बात उनके संज्ञान में आई थी, जिसको लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। यह बात उन्होंने केशरी को कार्यालय आने पर बताई भी थी। मारपीट जैसी कोई बात न उनके सामने कभी हुई, ना ही ऐसी कोई बात ही उनके संज्ञान में है। उधर, पुलिस का कहना है कि मामले में आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 342, 506, 427 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है।



\
Deepak Kumar

Deepak Kumar

Next Story