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Sonbhadra: पहली पत्नी के रहते कराई दूसरी शादी, दहेज न मिलने पर करा दिया गर्भपात, 13 पर FIR
Sonbhadra: जनपद में महिला को प्रताड़ित करने के 2 मामले सामने आए है। इन मामलों में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
Sonbhadra: राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र (Robertsganj Kotwali Area) के लोढ़ी में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कराने, पहली पत्नी को प्रताड़ित करने, उसे बच्चों सहित घर से निकालने की कोशिश करने के आरोप में पति, सास दूसरी पत्नी सहित आठ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, करमा थाना क्षेत्र (Karma Police Station Area) के पगिया गांव में दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने और उसका गर्भपात करा देने के आरोप में पति सास-ससुर सहित पांच के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई महिला आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के क्रम में की। दोनों मामलों में शनिवार की रात राबर्ट्सगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई।
पहली पत्नी के रहते कराई दूसरी शादी
पहला मामला राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र (Robertsganj Kotwali Area) के लोढ़ी निवासी सुधा पत्नी धर्मेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) को भेजी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके पति की दूसरी शादी करा दी है। इसके बाद उसके पति धर्मेंद्र पटेल, दूसरी पत्नी अमरावती के साथ मिलकर, ससुर कांता, चचेरे ससुर खुमारू, सास कुसुम, देवर राजा, मौसेरी साथ रूपा, पति के मौसेरे भाई बीरबल लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं।
पीड़िता ने कहा है कि ससुराल में उसके पिता ने उसके रहने के लिए दो कमरे भी बनवाए हैं, जिसको ससुरालियों ने कब्जा कर लिया है। गत दो जून को घर से भगाने की कोशिश की गई। जिस कमरे में बच्चे के साथ रह रही थी। उसकी बिजली काट दी गई।
इस मामले पर पुलिस समझौता कराने का बना रही दबाव: पीड़िता
पीड़िता का आरोप है कि उसने पुलिस से शिकायत की तो मामले में दबाव बनाकर समझौता करा दिया गया। तब उसने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की गुहार लगाई। वहां से मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया गया जिस पर पुलिस ने शनिवार की रात आईपीसी की धारा 498A, 323, 504 506, 427, 494 और डीपी एक्ट की धारा तीन व चार के तहत एफआईआर दर्ज कर ली।
दहेज के लिए उसकी पुत्री को किया जा रहा प्रताड़ित
दूसरा मामला राज्य महिला आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश से जुड़ा है। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के तिलया निवासी दरोगा ने राज्य महिला आयोग के साथ ही एसपी, डीआईजी सहित अन्य को भेजे प्रार्थना पत्र में बताया था कि उसने अपनी पुत्री की शादी मार्च 2021 में करमा थाना क्षेत्र के पगिया चक निवासी चंदन के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा। इस बीच उसे गर्भ ठहरा लेकिन उसे इस तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं कि उसका गर्भपात हो गया। जून 2021 में उसे ससुराल से निकाल दिया गया। बीच में कई बार रिश्तेदारों की तरफ से पंचायत भी हुई लेकिन मामला नहीं सलटा। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर दूसरी शादी की धमकियां दी जा रही हैं।
दोनों मामलों में छानबीन कर दी गई शुरू
आयोग के निर्देश के क्रम में इस मामले में भी शनिवार की रात आईपीसी की धारा 498A, 323, 504, 506, 313 और डीपी एक्ट की धारा तीन और चार के तहत पति चंदन, ससुर रामवृक्ष, सास दुर्गावती, पति के भाई दिनेश, उसकी पत्नी रीता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में छानबीन शुरू कर दी गई है।