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Sonbhadra: दलित उत्पीड़न के आरोप में फंसे जेपी चुर्क के प्रबंधक सहित 9 लोगों पर FIR दर्ज
Sonbhadra: दलित समुदाय के आशियानों पर चलाए गए बुलडोजर मामले में जेपी समूह की चुर्क स्थित यूनिट के प्रबंधक और वन रेंज के क्षेत्राधिकारी सहित नौ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
Sonbhadra : एक तरफ जहां सूबे में अवैध कब्जा कर किए गए निर्माण और अपराधियों के मकानों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। वहीं चोपन थाना क्षेत्र (Chopan police station area) के मारकुंडी में दलित समुदाय के आशियानों पर चलाए गए बुलडोजर मामले में जेपी समूह की चुर्क स्थित यूनिट के प्रबंधक सुधीर मिश्रा (Manager Sudhir Mishra) और गुर्मा वन रेंज के क्षेत्राधिकारी सीपी तिवारी (Gurma Forest Range Officer CP Tiwari) सहित नौ के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद हड़कंप मच गया है। चोपन पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की है। प्रभारी निरीक्षक चोपन केके सिंह की तरफ से इसकी छानबीन भी शुरू कर दी है।
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत से एफआईआऱ की लगाई थी गुहार
दलित लोग पन्नालाल, सोमरी, कविता, विद्यावती आदि ने विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की अदालत (Special Judge SC ST Act Court) में प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर की गुहार लगाई थी। उनका आरोप है कि कि गत 27 नवंबर 2021 को जेपी एसोसिएट की चुर्क यूनिट के प्रबंधक सुधीर मिश्रा की अगुवाई में जेपी लेखपाल केके मिश्रा, सिक्योरिटी इंचार्ज रामबालक यादव, गुरमा रेंजर सीपी तिवारी, वन दरोगा जयप्रकाश और एसके दीक्षित, जेपी चुर्क के अधिकारी सुधाकर सिंह, कर्मी प्रदीप सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल हृदेश मौर्या हथियारबंद दस्ते के साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे।
आरोप है कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। महिलाओं को जलील किया। इसके बाद जेसीबी चलवाकर उनके आशियानों को ढहवा दिया। इससे गृहस्थी का सामान आदि मलबे में दबकर नष्ट हो गए। जमीन पर काश्त फसलों को भी नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।
न्यायालय सहायक अभिलेख अधिकारी की अदालत में वाद विचाराधीन जमीन: शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2009 से ही संबंधित जमीन को लेकर न्यायालय सहायक अभिलेख अधिकारी की अदालत में वाद विचाराधीन है। बावजूद उन्हें उजाड़ने की कार्रवाई की गई। अब गांव छोड़कर जाने की धमकी दी जा रही है। अदालत ने इसे प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध माना और चोपन एसओ को मामला दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज
इसके क्रम में बुधवार को चोपन पुलिस ने उक्त सभी नौ आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506, 452, 427, 354, 166, 166ए तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (1) ए, एफ और जी के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।