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Sonbhadra: चाइल्ड हेल्पलाइन ने बचाई नाबालिग की जिंदगी, मध्यप्रदेश के व्यक्ति से कराई जा रही थी शादी

Sonbhadra News Today: मिली सूचना के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल संरक्षण इकाई की टीम ने बुधवार को एक और नाबालिग की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली।

Kaushlendra Pandey
Published on: 4 May 2022 9:49 PM IST
In Sonbhadra, the marriage of a minor was being done by a person from Madhya Pradesh, the team of the Child Helpline stopped
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सोनभद्र: नाबालिग की शादी चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रोका

Sonbhadra News: मिली सूचना के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline) और बाल संरक्षण इकाई (child protection unit) की टीम ने बुधवार को एक और नाबालिग की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। दुद्धी थाना क्षेत्र के बघाड़ू में चल रही विवाह के तैयारी की सूचना पर पहुंची टीम ने शादी रुकवा दी। उसकी शादी जिले के ही एक व्यक्ति से कराई जा रही थी और बृहस्पतिवार की शाम बारात आनी थी।

चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए बुधवार को जिला बाल संरक्षण अधिकारी पुनीत टंडन को सूचना मिली कि दुद्धी थाना क्षेत्र के बघाड़ू में एक नाबालिग बालिका की शादी जिले के ही एक व्यक्ति से कराए जाने की तैयारी चल रही है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, वैसे ही एक टीम गठित कर मौके के लिए रवाना कर दी गई। मानव तस्करी निरोधक इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने दुद्धी पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए मौके पर पहुंचकर सूचना की तहकीकात की। पहुंची टीम ने देखा कि विवाह की तैयारियां चल रही थी।


बाल विवाह कानूनन अपराध

महिला शक्ति केंद्र (Mahila Shakti Kendra) की जिला समन्वयक साधना मिश्रा, जिला बाल संरक्षण इकाई से बाल संरक्षण अधिकारी गायत्री दुबे, आरआरडब्ल्यू के शेषमणि दूबे, मानव तस्कर निरोधक इकाई के निरीक्षक रामजीत यादव, उप निरीक्षक सुजीत सेठ, सामाजिक कार्यकर्ता रोमी पाठक, धनंजय ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कल से बारात आने वाली है। आज भत्तवान की रस्म निभाई जा रही है। इसके बाद बालिका के पिता से पुत्री का उम्र संबधी साक्ष्य मांगा गया। उसमे बालिका नाबालिग पाई गई। इस पर परिवार के लोगों को बाल विवाह कानूनन अपराध बताते हुए, इसके दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह करने की हिदायत देते हुए ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

वहां मौजूद लोगों से इसकी एक लिखित सहमति भी ली गई। वहीं बालिका द्वारा बाद में विवाह का भय बने रहने की आशंका जाहिर करने पर उसे न्यायिक संरक्षण में लेते हुए जिला मुख्यालय ले आया गया। यहां उसे बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से निर्देश मिलने के बाद बालिका बालगृह में दाखिल कराया जाएगा।


बाल तस्करी और बाल विवाह के विरुद्ध अभियान

बताते चलें कि जिले में बाल तस्करी और बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सात मई तक चलता रहेगा। बता दें कि एक दिन पहले मंगलवार को ही अक्षय तृतीया पर बभनी थाना क्षेत्र में बाल विवाह का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया था। 24 घंटे के भीतर दूसरा मामला सामने आने के बाद जहां बाल विवाह और बाल तस्करी से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। इससे पहले चोपन थाना क्षेत्र के अदलगंज में कराए जा रहे नाबालिग के विवाह पर रोक लगाई गई थी। वहीं जिले के कई इलाकों में नाबालिग लड़कियों की शादी की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जड़े गहराने की बात को भी बल मिलने लगा है। -



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Shashi kant gautam

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