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Sonbhadra News: शौच जाते समय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली उम्रकैद

Sonbhadra News: शौच के लिए जा रही 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 11 March 2022 1:32 PM GMT
Sonbhadra Crime
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क्राइम की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: न्यूज़ट्रैक)

Sonbhadra News: सवा दो वर्ष पूर्व शौच के लिए जा रही 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करते समय, दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवपूजन रौनियार को उम्रकैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने का निर्णय पारित किया गया। अर्थदंड की पूरी धनराशि जमा होने के बाद पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी।

यह है पूरा घटनाक्रम

अभियोजन कथानक के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 30 नवंबर 2019 को म्योरपुर थाने में तहरीर दी। उसमें आरोप लगाया कि सुबह पांच बजे उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी शौच के लिए जा रही थी। तभी म्योरपुर थाना क्षेत्र का कुदरी गांव निवासी शिवपूजन रौनियार पुत्र रामनरायन रौनियार वहां आया और उसे पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद उसका मुंह दबाकर अरहर के खेत में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया।


बेटी के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर गई तो देखा कि शिवपूजन रौनियार को भाग रहा है। मिली, तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर शिवपूजन रौनियार के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया।

इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवपूजन रौनियार को उम्रकैद तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश पारित किया गया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की की पैरवी सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने की।

Divyanshu Rao

Divyanshu Rao

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