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Sonbhadra: छात्रा से किए दुष्कर्म मामले में 12 साल बाद आया फैसला, आरोपियों को मिली 20-20 वर्ष की कैद

Sonbhadra: हाईस्कूल की छात्रा को बहाने से सूरत ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के 12 साल पुराने मामले में दोषियों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 11 Aug 2022 8:35 PM IST
Sonbhadra Crime News
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सजा (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Sonbhadra: हाईस्कूल की छात्रा को बहाने से सूरत ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) किए जाने के 12 साल पुराने मामले में दोषियों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) आशुतोष सिंह (Additional Sessions Judge Ashutosh Singh) की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध पाकर दोषियों सिगारे और जालिम को 20-20 वर्ष की कैद और प्रत्येक को 1.35 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक साल अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश दिया।

6 जुलाई 2010 का है मामला

अभियोजन कथानक के अनुसार घोरावल थाना क्षेत्र (Ghorawal Police Station Area) के एक गांव निवासी 10वीं कक्षा की दलित छात्रा ने घोरावल थाने में तहरीर दिया था। आरोप लगाया था कि वह 6 जुलाई 2010 को विद्यालय गई थी। वहां शाम 4 बजे घोरावल थाना क्षेत्र के महुआव पांडेय गांव निवासी सिगारे पुत्र बुड़ुक और जालिम पुत्र लखराज अचानक और उसे बहला-फुसलाकर सूरत ले गए। वहां पहुंचने पर उन्हें एक और लड़का मिला। तीनों ने उसके साथ जबरन बारी-बारी दुष्कर्म किया। रोने पर गला दबाकर कट्टा दिखाने लगे। गाली देते हुए जान मारने की धमकी दी। सोने की चेन और 500 रुपये भी छीन लिया। 20 जुलाई की रात में शौच के बहाने किसी तरह वहां से भागकर, 24 जुलाई को घर पहुंची। परिवार के लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने 15 सितंबर 2010 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की।

पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल

पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सिगारे और जालिम को 20-20 वर्ष की कैद तथा प्रत्येक को 1.35 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोनों कोएक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक एडवोकेट ने मामले की पैरवी की।

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वालों को पांच-पांच साल का कारावासः

Sonbhadra: 22 माह पूर्व नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजेश सोनकर, अंकित सिंह और अनंत मौर्या को पांच-पांच वर्ष की कैद तथा 17-17 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

31 अक्तूबर 2020 को शाहगंज थाने में दी थी तहरीर

अभियोजन कथानक के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी पीड़िता ने 31 अक्तूबर 2020 को शाहगंज थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया था कि उसके साथ शाहगंज थाना क्षेत्र के सहूआर गांव निवासी राजेश सोनकर पुत्र लखंदर, अंकित सिंह पुत्र रामसूरत सिंह और अनंत मौर्या पुत्र छविंदर मौर्या आए दिन छेड़छाड़ करते रहते हैं और उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की। इसके बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में प्रेषित कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने पैरवी की।



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Deepak Kumar

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